14 ‘खास’ दिनों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु छूट
ध्वनि की अधिकतम सीमा का ध्यान रखना रहेगा बेहद जरूरी
-
जिलाधीश पवनीत कौर ने जारी की अधिसूचना
अमरावती/दि.9 – बंद स्थलों को छोडकर अन्य स्थानों पर सालभर के दौरान पर्व, उत्सव, त्यौहार जैसे 14 महत्वपूर्ण दिनों पर ध्वनि की अधिकतम सीमा का ध्यान रखते हुए लाउडस्पीकर के प्रयोग में समय की छूट देने हेतु एक अधिसूचना जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा गत रोज जारी की गई. इस अधिसूचना में कहा गया है कि, प्रेक्षागृह, सभागृह व समाज भवन जैसे स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर ध्वनिवर्धक व ध्वनिक्षेपक के प्रयोग हेतु ध्वनि की अधिकतम मर्यादा का पालन करते हुए 14 महत्वपूर्ण दिनों पर सुबह 6 से रात 12 बजे तक छूट दी जा रही है.
इस अधिसूचना के मुताबिक जारी वर्ष के दौरान श्रीराम नवमी (10 अप्रैल), डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जयंती (14 अप्रैल), महाराष्ट्र दिवस (1 मई), श्रीकृष्ण जयंती (18 अगस्त), गौरी पूजन (4 सितंबर), अनंत चतुर्दशी (9 सितंबर), नवरात्र पंचमी (30 सितंबर), नवरात्र अष्टमी (3 अक्तूबर), नवरात्र नवमी (4 अक्तूबर), ईद ए मिलाद (9 अक्तूबर), धनतेरस (23 अक्तूबर), लक्ष्मीपूजन (24 अक्तूबर), क्रिसमस (25 दिसंबर) तथा नववर्ष की पूर्व संध्या (31 दिसंबर) इन 14 दिनों के लिए सुबह 6 से रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर व साउंड सिस्टीम के प्रयोग की अनुमति रहेगी. हालांकि इस दौरान ध्वनी की अधिकतम सीमा का ख्याल भी संबंधितों को रखना होगा.
इस आदेश पर अमल करने की जवाबदारी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं सहित ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण पर रहेगी और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 अंतर्गत स्थापित ध्वनि प्राधिकरण द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त शिकायतों को लेकर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई की जायेगी. साथ ही प्राधिकरण द्वारा निर्देश में लाकर दिये गये मामलों को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रादेशिक अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जायेगी, ऐसा भी इस आदेश में कहा गया है.