अमरावती

पुर्णा नगर के सरपंच गजेन्द्र ठाकुर का पद खारिज

बगैर निविदा प्रक्रिया के सडक बनाना पडा मंहगा

भातकुली/ दि.4– भातकुली तहसील अंतर्गत आनेवाले पुर्णा नगर ग्रामपंचायत के सरपंच गजेन्द्र सिंह दुर्गा सिंह ठाकुर का सरपंच पद खारिज कर दिया गया है. उन पर 14 वें वित्त आयोग व अन्य काम नियमबाह्य करवाने का आरोप पूर्व सरपंच सुनील अग्रवाल ने लगाकर उपविभागीय आयुक्त से शिकायत की थी. जिसमें उनका सरपंच का पद खारिज कर दिया गया. गजेन्द्र सिंह ठाकुर के कार्यकाल में एक ही सडक का प्रस्ताव बार-बार देकर निधि का दुरुपयोग तथा प्रशासकिय कामकाज में बाधा डालने का आरोप था.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 की धारा 39 (1) अंतर्गत विभागीय आयुक्त कार्यालय में दाखिल की गई याचिका पर सरपंच ठाकुर को अपात्र घोषित किया गया और उनका पद हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया. गजेन्द्र ठाकुर 16 अक्तूबर 2017 को हुए सरपंच के सीधे चुनाव में चुनकर आए थे. ठाकुर ने अपने कार्यकाल में अनेको नियमबाह्य काम किए जिसकी शिकायत सुनील अग्रवाल तथा ग्रामवासियों ने की. उसके बावजूद भी वे नहीं माने आखिरकार मामला विभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचा.
साल 2017-18 में प्रसुतीगृह निर्माण के लिए 6 लाख 3695, कांक्रिट सडक निर्माण के लिए 3 लाख 53500 रुपए खर्च किए गए. किंतु निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया नहीं की गई. काम में लोकेशन बदलकर उसी काम पर बार-बार निधि खर्च की गई. सचिव व अभियंता की मदद से बगैर काम किए निधि हडप ली गई.
2017-18-19 में कुल छह विकास कार्य किए गए. 3 लाख से ज्यादा खर्च वाले कामों के लिए ई-निवदा आमंत्रित की जाती है. किंतु प्रशासन व जनता को गुमराह कर सरपंच ठाकुर ने अपनी मनमानी करते हुए लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार किया. जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भी इस मामले में शिकायत की गई. उन्होंने भी जांच के दौरान ठाकुर को दोषी पाया. आखिरकार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 की धारा 39 (1) के अनुसार गजेन्द्र ठाकुर को अपात्र घोषित किया गया. 29 नवंबर को ग्राप सचिव के खिलाफ अनुशासन भंग की कार्रवाई के निर्देश दिए गए. इस मामले में एड. मुकेश देशमुख ने सफल पैरवी की जिसमें उनका सर्वत्र अभिनंदन किया जा रहा है.

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