अमरावती

मनपा झोन कार्यालयों से जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र का वितरण शुरु

प्रत्येक झोन कार्यालय में उपनिबंधक की नियुक्ति

* 2016 के पहले के दाखिले ऑफलाइन मिलेगे
* नये प्रमाणपत्रों के लिए सीआरएस पोर्टल कार्यरत
* दिव्यांगों के लिए ग्राउंड फ्लोअर पर एकल खिडकी
अमरावती/दि.1– शहर वासियों को जन्म मृत्यु प्रमाणपत्रों का वितरण करने की व्यवस्था मनपा के सभी झोन कार्यालयों में की गई है. संबंधित झोन कार्यालयों से अब जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त किये जा सकते है. इसके लिए मनपा प्रशासन द्बारा हर झोन कार्यालय में उपनिबंधकों की नियुक्तियां की है.
जन्म मृत्यु प्रमाणपत्रों की दुरुस्तियां तथा नाम दर्ज करने की प्रक्रिया महानगरपालिका के मुख्य कार्यालय से की जा रही है. वहीं जन्म मृत्यु प्रमाणपत्रों का वितरण करने की प्रक्रिया सभी झोन कार्यालयों में शुरु है. इसके लिए उपनिबंधक के रुप में डॉ. विक्रांत राजुरकर 7030922935, शालिनी पखाले 8308186689, रजिनी उके 9330575022, उसी प्रकार झोन कार्यालय क्रमांक 1 से 5 में कार्यरत अधिकारी भी बतौर उपनिबंधक जन्म मृत्यु प्रमाणपत्रों का वितरण करेंगे. झोन नंबर 1 में जतेंद्र श्रीवास्तव 8767555102, झोन नंबर 2 में बीएन जोगी 7030922910, झोन नं.3 में नरेंद्र देवरणकर 9422666743, झोन नं. 4 में अशोक बारांगोले 9881484437 व झोन नं. 5 में राजेश तंबोले 8766925112 को बतौर उपनिबंधक नियुक्त किया गया है.

* आवश्यक दस्तावेज
मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए यदि संबंधित व्यक्ति का मृत्यु घर पर हुआ है, तो फार्म नंबर 4 ए, अस्पताल में मृत्यु हुआ हो, तो फार्म नंबर 4, मृत्यु रिपोर्ट नमूना क्रमांक 2, स्मशानभूमि की पावती, मृत हुए व्यक्ति का आधार कार्ड व उनके वारिसों का आधार कार्ड, पोस्टमार्टम हुआ हो, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आदि दस्तावेज जरुरी है. उसी प्रकार जन्म प्रमाणपत्र के लिए अस्पतालों में जन्म पंजीयन की रिपोर्ट बच्चे के माता-पिता के आधार कार्ड व आवेदन यह दस्तावेज लगते है. नागरिकों को प्रत्येक दाखले के लिए 10 रुपए शुल्क लगता है. बच्चे का नाम शामिल करने के लिए अलग से 10 रुपए का शुल्क अदा करना पडता है. बच्चे के जन्म से 15 वर्ष की आयु तक ही उसका नाम जन्म प्रमाणपत्र पर अंकित करने का प्रावधान है.

* 21 दिन में पहुंचती है जानकारी
अस्पतालों से जन्म या मृत्यु की जानकारी 21 दिनों के भीतर महानगरपालिका को प्राप्त होती है. उस अनुसार जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रर में उसकी नोंद ली जाती है. जब नागरिकों द्बारा जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जाता है, उस वक्त आधार कार्ड व अस्पताल का जन्म या मृत्यु रिपोर्ट सहित स्मशानभूमि की पावती दिखानी पडती है. जिसके बाद संबंधित प्रमाणपत्रों का वितरण मनपा द्बारा किया जाता है.

Related Articles

Back to top button