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जिला बैंक ने किया स्पष्ट

सभासद कर सकते हैं शेयर राशि का भुगतान

* कोर्ट का कोई स्टे नहीं – ढेपे
अमरावती/ दि. 16 – जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंक के किसी भी सभासद की सदस्यता रद्द नहीं की जायेगी. किंतु आज बैंक के शेयर के भाव 10 हजार रूपए हो गये हैं. अत: सभासद अपने हिस्से के 9 हजार रूपए बैंक में अदा कर सकते हैं. बैंक के उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे ने आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में यह स्पष्टीकरण दिया. इस समय उनके साथ संचालक नरेशचंद्र ठाकरे, बैंक के अधिकारी राजेंद्र वकाल, अजय मेहकरे भी उपस्थित थे. ढेपे ने स्पष्ट किया कि बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने इस बारे में शेयर की शेष रकम के भुगतान पर रोक लगाने से स्पष्ट मना कर दिया है.

* सोशल मीडिया पर गलत फहमी
उपाध्यक्ष ढेपे ने यह भी आरोप किया कि बैंक के सभासदों के बीच में सोशल मीडिया के जरिए गलत फहमी फैलाई जा रही हैै. सभासदों को शेयर की शेष राशि के भुगतान पर कोर्ट का स्टे होने का गलत जानकारी दी जा रही हैं. जबकि सभासद चाहे तो शेष राशि 9 हजार रूपए का भुगतान बैंक में कर सकते हैं.
* हाईकोर्ट ने नहीं दिया स्टे
उपाध्यक्ष ढेपे के अनुसार कुछ सभासद इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय गये थे. न्यायालय ने उनकी ऐसे भुगतान पर रोक लगाने की विनती ठुकरा दी. यह भी कहा कि बैंक का मामला सहकारिता विभाग के पास प्रलंबित हैं. उसका निर्णय आने पर ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह का समय दिया है. ढेपे ने कहा कि शेयर के मूल्य बढना स्वाभाविक प्रक्रिया हैं. पहले 25 रूपए का शेयर था. जो बढकर 100 रूपए हुआ. फिर 100 से 1000 और अब 1000 से 10000 रूपए हो गया है. अत: सभासद चाहे तो शेयर के लिए 9 हजार रूपए का शेष भर सकते हैं. ढेपे ने किसी भी सभासद की सदस्यता रद्द नहीं करने की बात का पुनरूच्चार किया.

 

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