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जिला मध्यवर्ती बैंक आमसभा के मूल दस्तावेज पेश करे

सहकारी संस्था विभागीय सहनिबंधक ने जारी किये आदेश

* बैंक के संचालक मोहोड सहित 13 सदस्यों ने दायर की थी अपील
अमरावती/दि.6 – स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की उपविधि में विभागीय निबंधक सहकारी संस्था द्वारा 23 अक्तूबर 2023 को जारी आदेशानुसार दुरुस्ती प्रस्तावित की गई थी. जिसके खिलाफ बैंक के संचालक मंडल में शामिल हरिभाउ मोहोड सहित अन्य 13 संचालकों ने सहकार मंत्री सहित विभागीय सहनिबंधक के समक्ष अपील दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए विभागीय सह निबंधक ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के नाम आदेश जारी करते हुए 30 सितंबर 2023 को हुई वार्षिक आमसभा के मूल दस्तावेज पेश करने का आदेश जारी किया है.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार हरिभाउ मोहोड सहित बैंक के अन्य 13 संचालकों द्वारा की गई अपील पर मौजूदा सहकार मंत्री ने 3 सितंबर 2024 को आदेश जारी कर उपविधि दुरुस्ती का आदेश रद्द करते हुए विभागीय सहनिबंधक को उपविधि दुरुस्ती के बारे में पुनर्जांच करने हेतु कहा था. इस आदेश के खिलाफ बैंक प्रबंधन द्वारा नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई पश्चात 30 सितंबर 2024 को आदेश पारित कर सहकार मंत्री के आदेश को कायम रखा गया तथा संबंधित संचालक मंडल के सदस्यों व बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि, वे 9 अक्तूबर को विभागीय सहनिबंधक के समक्ष उपस्थित रहे. जिसके चलते 9 अक्तूबर 2024 को संचालक मंडल में शामिल रहने वाले हरिभाउ मोहोड, अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख, वीरेंद्र जगताप, सुधाकर भारसाकले, बलवंत वानखडे, प्रकाश कालबांडे, सुरेश साबले, जयाराम काले, श्रीकांत गावंडे, पुरुषोत्तम अलोणे व मोनिका वानखडे (मार्डीकर) ने विभागीय सहनिबंधक के समक्ष उपस्थित रहते हुए बताया कि, बैंक की प्रस्तावित दुरुस्ती उपविधि को 30 सितंबर 2023 की वार्षिक आमसभा के सामने रखे बिना बैंक के सदस्यों को अंधेरे में रखते हुए संशोधित की गई. इसके चलते उक्त आमसभा के मूल प्रस्ताव रजिस्टर सहित सभासद हाजिरी रजिस्टर व उपविधि दुरुस्त करने हेतु संचालक मंडल की सभा में पारित प्रस्ताव की मूल प्रतिलिपी को बैंक प्रबंधन से मांगा गया. इस बात का बैंक प्रबंधन एवं सत्ताधारी संचालक मंडल द्वारा विरोध भी किया गया. ऐसे में विभागीय सहनिबंधक ने बैंक के संचालक मंडल में शामिल 11 सदस्यों की ओर से किये गये आवेदन में तथ्य पाते हुए इस आवेदन को मान्य किया तथा आदेश जारी करते हुए बैंक के सत्ताधारी संचालक मंडल व बैंक प्रबंधन को 30 सितंबर 2023 की आमसभा के मूल दस्तावेज अपने समक्ष पेश करने का आदेश दिया.

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