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जिलाधीश पवनीत कौर ने जारी की नई अधिसूचना

जिले में 31 जनवरी तक कक्षा 1 ली से 8 वीं की सभी शालाएं रहेंगी बंद

* कक्षा 1 ली से 8 वीं के बच्चों की केवल ऑनलाईन पढाई रहेगी शुरू
* कक्षा 9 वीं से 12 वीं की कक्षाओं में प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन कर होगी पढाई
* कोविड के बढते मामलों के मद्देनजर लिया गया निर्णय
अमरावती/दि.6– इन दिनों अमरावती शहर सहित जिले में कोविड संक्रमण के लगातार बढ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के तहत जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण की अध्यक्ष होने के नाते जिलाधीश पवनीत कौर ने आगामी 31 जनवरी तक शहर की सभी निजी व सरकारी शालाओं में कक्षा 1 ली से 8 वीं की ऑफलाईन पढाई को बंद करवाने का आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि, मनपा सहित ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी शालाओं में 1 ली से 8 वीं की कक्षाओं में पढाई-लिखाई के प्रत्यक्ष काम को 31 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रखते हुए केवल ऑनलाईन तरीके से बच्चों की पढाई करवायी जाये. साथ ही कक्षा 9 वीं से 12 वीं की कक्षाओं में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कडाई के साथ पालन करते हुए ऑफलाईन तरीके से पढाई जारी रहेगी.
जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा उपरोक्त आदेश जारी करने के साथ ही कहा गया कि, जिले में कोविड वायरस का संक्रमण बडे पैमाने पर न फैल पाये. इस हेतु कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को कडाई के साथ लागू किया जा रहा है और सभी नागरिकों ने आवश्यक सतर्कता बरतने के साथ ही प्रतिबंधात्मक दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए. यदि कहीं पर भी कोविड प्रतिबंधात्मक दिशानिर्देशों व उपाय योजनाओें का उल्लंघन होता पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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