131 साहुकारों को जिला उपनिबंधक ने दी नोटीस
3 साल से 61 साहुकारों का मामला जांच शुल्क के लिए अदालत में
397 ने समय रहते किया लाईसेंस नुतनीकरण
अमरावती/दि.24 – जिले में 589 पंजीकृत साहुकार है. जिसमें से अब तक 397 साहुकारों ने जिला उपनिबंधक कार्यालय जाकर अपने लाईसेंस का समय पर नुतनीकरण करवा लिया है. वहीं अचलपुर तहसील के करीब 61 साहुकार जांच शुल्क को लेकर अदालत में गए हुए है और उनके मामले विगत 3 वर्ष से अदालत के समक्ष विचाराधीन है. जिसके अलावा 131 साहुकारों ने अब तक अपने लाईसेंस का नुतनीकरण नहीं कराया है. ऐसे में जिला उपनिबंधक कार्यालय में उन्हें लाईसेंस रद्द करने की नोटीस दी है.
बता दें कि, निजी साहुकारी का व्यवसाय करने हेतु उपनिबंधक कार्यालय से लाईसेंस प्राप्त करना जरुरी होता है. इस व्यवसाय में साहुकारों द्बारा कर्जदार से लिए जाने वाले ब्याज की दर एवं प्रतिशत भी तय किए जाते है. जिला उपनिबंधक कार्यालय के वैध पंजीयन प्राप्त करने वाले साहुकारों को प्रतिवर्ष अपने लाईसेंस का नुतनीकरण कराने के साथ-साथ 1 साल के दौरान कर्जदारों को दिए गए कर्ज तथा कर्ज की रकम पर वसूल किए गए ब्याज की राशि का हिसाब-किताब देना जरुरी होता है. जिसके आधार पर उनका अगले वर्ष के लिए लाईसेंस नुतनीकरण किया जाता है. जिले में कुल 589 पंजीकृत निजी साहुकार है. जिनके पास कर्ज वितरण का लाईसेेंस है. इन साहुकारों को प्रतिवर्ष 500 रुपए के नुतनीकरण शुल्क सहित अपने व्यवसाय के प्रमाण में सरकार के पास शुल्क जमा करना पडता है. इसके तहत जिले के कुल 589 साहुकारों में से 397 साहुकारों ने आवश्यक शुल्क अदा करते हुए अपने लाईसेंस का नुतनीकरण कर लिया है. वहीं 131 साहुकारों द्बारा अब तक नुतनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है. जिसके चलते जिला उपनिबंधक कार्यालय ने उन्हें लाईसेंस रद्द करने के बारे में नोटीस भेजी है. यदि इसके बावजूद भी वे अपने लाईसेंस का नुतनीकरण नहीं करते है, तो उनका लाईसेंस रद्द किया जा सकता है. इसके अलावा जिले की अचलपुर तहसील के 61 साहुकारों ने वर्ष 2020 में जांच शुल्क को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी. जिस पर अब तक किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है और विगत तीन वर्षों से इन 61 साहुकारों का मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है.