अदालत के आदेश के बिना गर्ल्स हाईस्कूल चौक में अण्णाभाउ साठे का पुतला न बैठाने दें
विरांगणा रानी दुर्गावती स्मारक समिति ने सौंपा जिलाधिकारी, सीपी, सीईओ व मनपा आयुक्त को ज्ञापन
अमरावती/दि.29– मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ व्दारा आगामी आदेश आने तक ‘जैसे थे’ के आदेश दिए जाने के बाद भी कैम्प रोड स्थित विरांगणा रानी दुर्गावती चौक (गर्ल्स हाईस्कूल चौक) में लोकशाहीर अण्णाभाउ साठे का पुतला अवैध रुप से बैठाने की संभावना रहने से आवश्यक सावधानी बरतने की मांग विरांगणा रानी दुर्गावती स्मारक समिति ने आज जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में की है.
ज्ञपान में कहा गया है कि कैम्प रोड स्थित गर्ल्स हाईस्कूल चौक के शीट क्रमांक 31, भूखंड क्रमांक 4 गर्वहरमेंट हाईस्कूल परिसर के दर्शनीय इलाके में 10-10 मीटर की जगह पर विरांगणा रानी दुर्गावती का पुतला बैठाने बाबत का निर्णय मनपा व्दारा लिया गया है. लेकिन उस जगह पर लोकशाहीर अण्णाभाउ साठे का पुतला बैठाने बाबत का निर्णय अमरावती मनपा, जिला प्रशासन, जिला परिषद व पुलिस प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में लिया है. यह निर्णय आदिवासी समाज पर थोपा जा रहा है. इस अन्याय के विरोध में आदिवासी समाज की तरफ से मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई. तब 27 जून 2016 को उच्च न्यायालय ने आगामी आदेश तक ‘जैसे थे’ के आदेश दिए है. लेकिन राजनीतिक नेताओं के आशीर्वाद से संंबंधितों व्दारा उस जगह पर अण्णाभाउ साठे का पुतला बैठाने के प्रयास किए जा रहे है. इस बात को गंभीरता से लेकर सावधानी बरतते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग समिति की अध्यक्ष महानंदा टेकाम, सुरेखा उईके, ज्योत्सना चुंबडे, अर्चना धुर्वे, शीला चांदेकर, जगदीश आत्राम, नलिनी सीडाम, शुभांगी सीडाम आदि ने की है.