अमरावती

तागडे वकील के मामले में दोषारोपपत्र दायर न करे

उच्च न्यायालय ने पुलिस को दिये आदेश

* गाडगे नगर के थानेदार चोरमले को नहीं मिलेगा सरकारी वकील
अमरावती/ दि.5 – गाडगे नगर पुलिस थाने में बीते 21 मई को चांदूर बाजार जिला न्यायालय में प्रैक्टीस करने वाले वकील अंकुश तागडे के खिलाफ गाडगे नगर के थानेदार आसाराम चोरमले ने मारपीट करने व सरकारी काम में बाधा निर्माण करने के तहत अपराध दर्ज किया था. इसके खिलाफ एड. तागडे ने अपराध खारीज करने के लिए एड. मोहिनी शर्मा, एड. सिध्दार्थ गायकवाड, एड. राजा अली के माध्यम से फौजदारी संहिता 482 के तहत याचिका दायर की थी. कल गुरुवार को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पितले की अदालत ने सुनवाई करते हुए अंकुश तागडे के खिलाफ दोषारोपपत्र दायर नहीं करने के आदेश देते हुए थानेदार आसाराम चोरमले को सरकारी वकील उपलब्ध नहीं कराने का उल्लेख किया है.
अब गाडगे नगर के थानेदार आसाराम चोरमले को व्यक्तिगत तौर पर अपना निजी वकील नियुक्त करना पडेगा, साथ ही अदालत में उपस्थित रहना पडेगा. इस मामले में एड मोहिनी शर्मा ने दलीले पेश की. एड. सिध्दार्थ गायकवाड व एड. राजा अली ने उनका सहयोग किया. बता दे कि, गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के न्यू एकविरा कॉलोनी में रहने वाले प्रेमी युगल ने चांदूर बाजार में प्रेम विवाह कर लिया था. इसी दिन युवती के पिता ने गाडगे नगर पुलिस थाने में लडकी लापता होने की शिकायत दी थी. गाडगे नगर पुलिस का दल चांदूर बाजार पहुंचा और वहां से लडकी को पुलिस थाने लाया गया. उसके बाद लडकी के पति ने एड. अंकुश तागडे से सहायता मांगी. इसके बाद तागडे गाडगे नगर पुलिस थाने पहुंचे. परंतु इस बीच गाडगे नगर के थानेदार आसाराम चोरमले ने एड. तागडे के खिलाफ गालिगलौच करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. इसके बाद वकील संघ ने कामबंद आंदोलन किया था. इस मामले की जांच बार काउन्सील समिति ने की ओर थानेदार चोरमले को निलंबित करने की मांग की गई. लोकायुक्त ने संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने की शिफारिश की थी.

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