अमरावतीमहाराष्ट्र

किशोर कोरडे के खिलाफ चार्जशीट दायर न करें

नागपुर हाईकोर्ट ने मंगरुल दस्तगीर पुलिस को दिए निर्देश

अमरावती/दि.28– मंगरुल दस्तगीर निवासी खेत मजदूर श्रीकृष्ण लोंदे की मौत के मामले में नागपुर हाईकोर्ट ने आरोपी किशोर कोरडे के खिलाफ चार्जशीट दायर न करने के निर्देश मंगरुल दस्तगीर पुलिस को दिए है. आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में एड. राहिल मिर्जा ने पैरवी की और उन्हें एड. राजेश मुंधडा ने सहयोग किया.
खेत मजदूर श्रीकृष्ण लोंदे 22 नवंबर को घर से लापता हुए थे. चार दिन बाद 26 नवंबर को दिघी महल्ले मार्ग पर अनिकेत साबनकर के खेत के पास आधी सडी-गली अवस्था में उनका शव बरामद हुआ था. पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था. मृतक की बेटी जयश्री तांबटकर ने संदेह व्यक्त करते हुए पिता की मौत के लिए किशोर कोरडे को जिम्मेदार माना था. उन्होंने आरोप लगाया कि, अपने खेत में पिता की मौत होने के बाद दोस्तों की मदद से शव दूसरे खेत के पास फेंक दिया. थानेदार व जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी. विधायक प्रताप अडसड ने भी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को तत्थ उजागर कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. मंगरुल दस्तगीर पुलिस ने 16 दिसंबर को खेत मालिक किशोर कोरडे व अनिकेत साबनकर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) के तहत अपराध दर्ज किया. आरोपियों ने एड. राजेश मुंधडा की मदद से नागपुर हाईकोर्ट में एड. राहिल मिर्जा के माध्यम से गुहार लगाई. अवकाशकालीन खंडपीठ न्या. नितिन सांबरे के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई. एड. मिर्जा की सफल पैरवी से किशोर कोरडे को बडी राहत मिली है. उनके खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक मंगरुल दस्तगीर पुलिस को चार्जशीट दायर न करने के निर्देश दिए है. साथ ही पुलिस को अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. प्रकरण में विधायक अडसड और ग्रामीण एसपी का हस्तक्षेप होने से हाईकोर्ट द्वारा किशोर कोरडे को दी गई राहत बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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