अमरावती

सहमति से शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं

सत्र न्यायालय ने आरोपी को किया बाईज्जत बरी

नागपुर/ दि. 19– सज्ञान महिला ने स्वयं की सहमति से शारीरिक संबंध रखे तो संबंधित पुरुष को बलात्कार के अपराध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति ने फैसला सुनाते हुए संबंधित आरोपी को बाईज्जत बरी किया.
सागर चुन्नीलाल दडुरे यह बाईज्जत बरी होने वाले व्यक्ति का नाम है. वह महादुल्ला निवासी है. निजी नौकरी कर रहे सागर की पढाई के समय शिकायतकर्ता लडकी से पहचान हुई. वे बाद में एक दूसरे से प्यार करने लगे. इस बीच उन्होंने विवाह करने का निर्णय लिया. भावना के आवेश में आकर उन्होंने संबंध बनाये. कुछ वर्ष के बाद सागर ने परिवार के विरोध के कारण लडकी के साथ विवाह करने से मना किया. इसपर लडकी ने सागर के खिलाफ विवाह का प्रलोभन देकर बलात्कार करने का अपराध दर्ज करवाया था. सागर के वकील एड.आर.के.तिवारी ने अदालत में कहा कि शिकायतकर्ता ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाये और आरोपी ने शिकायतकर्ता को विवाह करने का प्रलोभन नहीं दिया, ऐसा दावा किया. यह दावा खारिज करने लायक कोई सबूत अदालत को नहीं दिखाई दिये, इसपर अदालत ने उपरोक्त फैसला सुनाया.

Related Articles

Back to top button