
अमरावती/ दि. 25– 26 अप्रैल को होनेवाले मतदान के मद्देनजर जिलाधिकारी तथा चुनाव अधिकारी सौरभ कटियार की ओर से जारी किए गये दिशा निर्देशों के अनुसार 24 अप्रैल को ही शाम 6 बजे से शहर सहित संपूर्ण जिले के देशी- विदेशी शराब के मय खाने बंद कर दिए गये है. 6 बजते ही शराब के प्रतिष्ठान और बार पर ताला लग गया था. जो अब 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक लगा रहेगा.
गौरतलब है कि, जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार 24 अप्रैल को यानी बुधवार को 6 बजे के बाद बार और देशी-विदेशी शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गये थे और मतदान से 24 घंटे पहले यानी 25 अप्रैल को भी बार और देशी शराब के प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाया गया.
इसी तरह 26 अप्रैल को लोकतंत्र के सबसे बडे पर्व यानी मतदान के दिन शाम 6 बजे तक यह आदेश लागू रहेंगे. जिसके चलते इन खासकर दो दिनों तक अवैध रूप से शराब का व्यवसाय करनेवालों की चांदी रहेगी. जिसकी मुख्य वजह लोकसभा चुनाव है.