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डॉ.अनिल सौमित्र ने जमानत के लिए किया आवेदन

जिला व सत्र न्यायालय में 3 मार्च को होगी सुनवाई

* जातिवाचक गालियां देकर प्राध्यापक को अपमानित करने का मामला
अमरावती/ दि.1– जातिवाचक गाली देकर अनुसूचित जाति के प्राध्यापक को अपमानित करने के मामले में आईआईएमसी के क्षेत्रिय निर्देशक डॉ.अनिल सौमित्र के खिलाफ अनुसूचित जाति, जमाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया है. इस मामले में गिरफ्तारी से पूर्व अग्रीम जमानत के लिए डॉ.सौमित्र ने जिला व सत्र न्यायालय में एड.प्रशांत देशपांडे के माध्यम से आवेदन किया है. इस जमानत पर आगामी 3 मार्च को सुनवाई ली जाएगी.
डॉ.अनिल सौमित्र व्दारा जाति भेदभाव करते हुए पिछले एक वर्ष से प्रा.विनय सोनुले को सताना शुरु किया. हमेशा वे व्देष भावना से प्रा.सोनुले को अपमानित करते थे. इसपर गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने डॉ.अनिल सौमित्र के खिलाफ एट्रासिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है. डॉ.सौमित्र को गिरफ्तार किये जाने की मांग शहर में तेज हो रही थी. इस दौरान एड. प्रशांत देशपांडे के माध्यम से डॉ.अनिल सौमित्र ने जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति गायकी की अदालत ने गिरफ्तारी से पूर्व अग्रीम जमानत के लिए आवेदन किया. एड.प्रशांत देशपांडे के अनुसार इस जमानत के मुकदमे की सुनवाई 3 मार्च को ली जाएगी.

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