अमरावती

ढाबे व होटल में शराब पीना पड सकता है महंगा

पुलिस व एक्साइज विभाग रख रहे है नजर

* आर्थिक जुर्माने के साथ ही हो सकती है सजा
अमरावती/दि.2 – शहर में कई होटलों का चायनिज सेंटरों के साथ ही शहर के आसपास महामार्गों पर स्थित ढाबों पर लोगबाग बडे आराम से शराब पीते दिखाई देते है. साथ ही कुछ ढाबों पर तो बाकायदा शराब उपलब्ध कराई भी जाती है. ऐसे में शराब विक्री की लाईसेंसधारक दुकानों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता. वहीं ऐसे हाटलों व ढाबों पर अवैध तरीके से बिकने वाली शराब उंची दरों पर बेची जाती है. साथ ही कई बार अन्य राज्यों से चोरी-छीपे तरीके से लाई जाने वाली नकली शराब की विक्री का भी अंदेशा होता है. इस बात के मद्देनजर पुलिस महकमें सहित आबकारी विभाग द्बारा ऐसे सभी होटलों व ढाबों पर नजर रखनी शुरु की गई है. जिसके चलते अब ऐसे स्थानों पर शराब पीने वालों को पुलिस के कार्रवाई के साथ-साथ अदालती मुकदमों का भी सामना करना पड सकता है.
जानकारी के मुताबिक बिना लाईसेंस शराब बेचने वाले लोगों के साथ-साथ होटलों व ढाबों सहित चायनिज सेंटर व अंडे की गाडियों पर शराब पीने वाले लोगों पर भी कार्रवाई करनी शुरु की गई. जिसके तहत विगत एक वर्ष के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्बारा 42 ढाबों पर कार्रवाई की गई और 75 आरोपियों से 1 लाख रुपए का दंड वसूल किया गया. दंड की यह राशि आरोपियों द्बारा की जा रही शराब से भी काफी अधिक है. ऐसे में नियमों का उल्लंघन करते हुए मौज -मजा करने के उद्देश्य से शराब पीना अब महंगा सौदा साबित हो सकता है.
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की अधीक्षक ज्ञानेश्वरी अहिर ने बताया कि, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी होटल अथवा ढाबे में विक्री हेतु शराब उपलब्ध कराई जाती है अथवा शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो संबंधित होटल चालक व शराब पीने वाले ग्राहक के खिलाफ महाराष्ट्र शराब बंदी अधिनियम 1949 के नियमानुसार कार्रवाई की जाएंगी.

 

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