अमरावती

शराब पीकर सरकारी काम में बाधा डालना पडा भारी

अदालत ने जुर्माने सहित सुनाई एक साल की सजा

अमरावती/दि.7 – मोर्शी पुलिस थानांतर्गत अंबाडा ग्रामपंचायत में शराब पीकर हंगामा मचाने तथा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाते हुए ग्रापं के लिपिक सुरेश बारस्कर के साथ गालिगलौज करते हुए मारपीट करने के मामले में नामजद आरोपी वासुदेव नारायण वानखडे (44, अंबाडा) को स्थानीय अदालत ने भादंवि की धारा 353 व 332 के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं अदा करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जानकारी के मुताबिक 24 मार्च 2017 को वासुदेव वानखडे शराब पीकर अंबाडा ग्रापं कार्यालय में पहुंचा और कूलर के बिल को लेकर ग्रापं के लिपिक सुरेश बारस्कर के साथ गालिगलौज करने लगा. इस समय सुरेश बारस्कर द्बारा समझाने-बूझाने का प्रयास करने पर वासुदेव वानखडे ने उनके साथ धक्का-मुक्की भी की और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई. जिसके चलते सुरेश बारस्कर ने मोर्शी पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर मोर्शी ुपुलिस ने वासुदेव वानखडे के खिलाफ भादंवि की धारा 353, 332 व 504 तथा महाराष्ट्र दारुबंदी कानून की धारा 85 (1)(2) के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया और जांच के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक-4 राजेंद्र ताम्हनेकर की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील एड. सुनित घोडेस्वार ने सफल पैरवी की. जिसे ग्राह्य मानते हुए अदालत ने वासुदेव वानखडे को दोषी करार दिया और भादंवि की धारा 353 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए के जुर्माने एवं जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास तथा भादंवि की धारा 332 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए के जुर्माने एवं जुर्माना नहीं भरने पर 20 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में पैरवी अधिकारी के तौर पर मोर्शी पुलिस थाने की महिला नापोकां रिना शेलोकार व नापोकां अरुण हटवार ने पैरवी अधिकारी के तौर पर सहयोग किया.

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