अमरावती

सडक हादसे के जिम्मेदार चालक को ढाई साल की कैद

मोर्शी न्यायालय का निर्णय

मोर्शी/प्रतिनिधि/ दि.१० – तहसील के शिरखेड पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले लेहगांव से वाघोली रोड पर स्थित राजाभाऊ के खेत के पास 23 अप्रैल 2015 को घटीत दुर्घटना में आरोपी दिवाकर लक्ष्मण गोंडाणे (56, मुंबई, दहिसर) के खिलाफ शिरखेड पुलिस थाने में दफा 279, 337, 338, 304 (अ) के तहत दर्ज मामले में मोर्शी की अदालत ने चालक दिवाकर गोंडाणे को दफा 379 में 3 महिने सश्रम कैद, धारा 337 में 3 महिने सश्रम कैद, दफा 338 में 1 वर्ष सश्रम कैद तथा दफा 304 अ के तहत 1 वर्ष सश्रम कैद इस तरह कुल ढाई वर्ष कैद व 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला 31 मार्च को न्यायाधीश जे.जे.वाघ के न्यायालय ने सुनाया. इस मामले में सरकार की ओर से यु.आर.बारब्दे ने काम संभाला.
फरियादी नकुल बाबुराव तायवाडे (72, वाघोली) व्दारा दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी दिवाकर ने इनोव्हा गाडी क्रमांक एमएच 15/बीएन-6766 लापरवाही से चलाते हुए आटो को टक्कर मारी. इस दुर्घटना में आटो में सवार छबुताई महादेव लुंगे की मौत हो गई तथा अन्य यात्री जख्मी हुए और आटो का नुकसान हुआ. इस मामले में मोर्शी के दिवानी और फौजदारी न्यायालय में 2015 से सुनवाई शुरु है.

Related Articles

Back to top button