* 2024 में घटकर 56 लाख हुई
* 8 हजार वाहन चालकों ने नहीं भरा जुर्माना
अमरावती /दि.25– सडक दुर्घटनाएं रोकने के वास्ते पिछले पखवाडे यातायात और आरटीओ ने सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया. लोगो को हेल्मेट पहनने कार की सीट बेल्ट लगाकर कार चलाने और अन्य उपाय व नियम अपनाने की अपील की. इसके लिए रैलियां निकाली. पुलिस आयुक्त और उच्चाधिकारी स्वयं सडकों पर उतरे. फिर भी लोग यातायात नियमों का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं. इसी कडी में यातायात विभाग ने वर्ष 2023 में 1 करोड 16 लाख 33 हजार का जुर्माना वाहन चालकों को किया था. 2024 के वर्ष में यह जुर्माना 56 लाख 60 हजार तक कम हो गया. इसी तुलना में नियम भंग के मामले भी आधे से कम हो जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी.
ग्रामीण यातायात विभाग ने पिछले वर्ष अर्थात 2024 में 24418 कार चालकों को बगैर सीट बेल्ट पहने पकडा. जिसमें से 16287 कार चालकों ने 33 लाख रुपए जुर्माना जमा करा दिया. अभी भी 8131 वाहन चालकों ने जुर्माना अदा नहीं किया है. जबकि उन्हें केवल 200 रुपए का चालान भरने कहा गया है.
* नहीं मिलता बीमा
सीट बेल्ट नहीं लगाया और कार दुर्घटनाग्रस्त हुई तो बीमा कंपनी भी व्यक्तिगत घायल का बीमा अथवा वाहन का बीमा नहीं देती है. स्वसुरक्षा के लिए वाहन शुरु करने से पहले सीट बेल्ट लगा लेने की अपील यातायात व परिवहन विभाग कार चालकों से कर रहा है.
* एसपी का कहना
एसपी विशाल आनंद ने भी लोगों से कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनने का आवाहन किया है. उन्होंने कहा कि, कई बार ऐसा न करने की स्थिति में अपघात होने पर कार की एयर बैग नहीं खुलती है, जिससे जान जोखिम में आ जाती है. एसपी आनंद ने सीट बेल्ट को जीवन रक्षक निरुपित किया.
* सीट बेल्ट की कार्रवाई का ब्यौरा
प्रकार 2024 2023
पेड केसेस 16,287 41,174
पेड अमाउंट 33,12,600 82,34,800
अनपेड 8,131 17,000
अमाउंट 23,47,400 33,98,200
केसेस 24,418 58,174
कुल जुर्माना 56,60,000 1,16,33,000