अमरावती

नाबालिगों के वाहन चलाने पर लगेगा दस हजार का दंड

अब महंगा पडेगा यातायात नियमों का उल्लंघन

  • अभिभावकों के खिलाफ भी दर्ज होगा अपराध

  • आर्थिक जुर्माने में हुई भारी-भरकम वृध्दि

अमरावती/दि.14 – जिले में अपर पुलिस महासंचालक के आदेश पर मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 को लागू किया गया है. जिसके तहत आर्थिक जुर्माने की राशि में तीनगुना वृध्दि की गई है. साथ ही कुछ मामलों में कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा यदि नाबालिग युवा पहली बार वाहन चलाते पकडे जाते है, तो उन पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा और दूसरी बार पकडे जाने पर उनके अभिभावकों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी. इस आशय की जानकारी जिला यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक गोपाल उंबरकर व सहायक पुलिस निरीक्षक वर्षा खरसान द्वारा दी गई.
जिला ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में उपरोक्त जानकारी देते हुए ग्रामीण यातायात शाखा के दोनों पुलिस अधिकारियों द्वारा कहा गया कि, प्रतिवर्ष सडक हादसों में सैंकडों नागरिकों की मौत होती है और इन दिनों सडक हादसों की संख्या भी बडे पैमाने पर बढ रही है. इस बात के मद्देनजर 11 दिसंबर से समूचे राज्य में मोटर वाहन संशोधित अधिनियम पर अमल करना शुरू किया गया है. जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवालों से पहले की तुलना में अब तीनगुना अधिक जुर्माना वसूला जायेगा. ऐसे में दंड की रकम भरने से ज्यादा बेहतर है कि, वाहन धारकों द्वारा यातायात नियमों का पालन किया जाये.

वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करने पर 10 हजार का दंड

इस पत्रकार परिषद में बताया गया कि, सडक पर वाहन लेकर निकलते समय यातायात नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक होता है, ताकि अपने साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रखा जा सके. किंतु लोगबाग अक्सर ही यातायात नियमों का धडल्ले के साथ उल्लंघन करते है. ऐसे में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कडे कदम उठाये जायेंगे. जिसके तहत दुपहिया वाहनों द्वारा वेग मर्यादा का उल्लंघन करने पर 3 हजार रूपये, हलके वाहनों द्वारा वेग मर्यादा का उल्लंघन करने पर 4 हजार रूपये, फैन्सी नंबर प्लेट पाये जाने पर 500 रूपये का दंड लगाया जायेगा. साथ ही यदि वहीं वाहन धारक यातायात नियमों के उल्लंघन में दुबारा पकडा जाता है, तो उसे सीधे अदालत में पेश किया जायेगा. इसी तरह दुपहिया वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात करते पकडे जाने पर पहली बार 1 हजार रूपये तथा दूसरी बार 10 हजार रूपये का दंड लगाया जायेगा. साथ ही 18 वर्ष से कम आयुवाले नाबालिगों के वाहन चलाते हुए पकडे जाने पर पहली बार 10 हजार रूपये का दंड लगाया जायेगा और दूसरी बार पकडे जाने पर उनके अभिभावकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जायेगा. इसके अलावा पहले जहां बिना लाईसेन्स वाहन चलाने पर केवल 500 रूपये का दंड लगाया जाता था. वहीं अब बिना लाईसेन्स वाहन चलाने पर सीधे 5 हजार रूपये का दंड लगाया जायेगा.

ट्रिपल सीट पकडे जाने पर दंड के साथ ही लाईसेन्स जप्त

इन दिनों शहर सहित जिले में कई दुपहिया वाहनों पर लोगबाग, विशेषकर युवा ट्रिपल सीट जाते दिखाई देते है. इससे पहले ऐसे वाहन चालकों पर केवल 200 रूपये का दंड लगाया जाता था. किंतु अब ट्रिपल सीट वाहन चलानेवालों पर 1 हजार रूपये का दंड लगाया जायेगा. साथ ही उनके ड्राईविंग लाईसेन्स को तीन माह के लिए जप्त कर लिया जायेगा. इसी तरह बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलानेवालों से 500 रूपये का दंड वसुला जायेगा और उनके ड्राईविंग लाईसेन्स को तीन माह के लिए जप्त किया जायेगा.

नो-पार्किंग के मामले भेजे जायेंगे कोर्ट

मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 को लागू करने के साथ ही जहां एक ओर यातायात के नियमों का उल्लंघन करनेवालों से पहले की तुलना में तीनगुना अधिक जुर्माने की राशि वसूल की जायेगी. वहीं अब नो-पार्किंगवाले मामलों में दंड वसूल करने की बजाय नो-पार्किंग से संबंधित प्रत्येक मामले को अदालत में भेजा जायेगा. जिसके बाद अदालत द्वारा उस मामले में अगला निर्णय लिया जायेगा. ऐसे में अब नो-पार्किंग झोन में वाहन खडा करनेवालों की जान यातायात पुलिस में दंड भरकर नहीं छूटेगी, बल्कि उन्हें अदालत के चक्कर भी काटने होंगे.

जारी वर्ष में 1.63 लाख वाहनों पर कार्रवाई

ग्रामीण यातायात शाखा द्वारा जारी वर्ष के दौरान 1 जनवरी से 10 दिसंबर की कालावधि के बीच यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले 1 लाख 63 हजार 783 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है. जिसमें से 92 हजार 54 ई-चालान 2 करोड 49 लाख 23 हजार 400 रूपये का दंड वसूल किया गया. साथ ही 71 हजार 732 ई-चालान में 2 करोड 74 लाख 91 हजार 500 रूपये वसूल करने की प्रक्रिया जारी है. वहीं लोक अदालत में 1 हजार 836 ई-चालान मामलों में 11 लाख 40 हजार 100 रूपये का दंड वसूल किया गया है.

विगत तीन वर्षाें के आंकडे

वर्ष       हादसे    मौतें    घायल
2019     303      204     203
2020     292      236     122
2021     326      255     176

695 नागरिकों की जान गई

वर्ष 2019 से जारी वर्ष के नवंबर माह तक जिले के ग्रामीण इलाकों में कुल 1 हजार 416 सडक हादसे घटित हुए है. जिनमें 695 लोगों की जान गई है. वहीं 1 हजार 157 लोग इन हादसों में घायल हुए है. ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि, यातायात नियमों का उल्लंघन करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

किस नियम के उल्लंघन को लेकर कितना दंड

नियम उल्लंघन के मामले                               पुरानी दंड राशि     संशोधित दंड राशि
16 वर्ष से कम आयुवाले व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना              500                    5000
बिना लाईसेन्स वाहन चलाना                                        500                    5000
फैन्सी नंबर प्लेट                                                       100                    1000
वन-वे का उल्लंघन                                                     200                     500
वैध परमिट के बिना वाहन चलाना                                  5000                  10000
पुलिस के आदेश से इन्कार                                            200            पहली बार 500, दूसरी बार 1500
तेज रफ्तार वाहन चलाना                                             2000          पहली बार 5000, दूसरी बार 10000
बिना बीमा वाहन चलाना                                               300           पहली 2000, दुसरी बार 4000
बिना वजह हॉर्न बजाना                                                200            पहली बार 500, दूसरी बार 1500
सिग्नल तोडना                                                           200           पहली बार 500, दूसरी बार 1500
वेग मर्यादा का उल्लंघन करना                                      1000           दुपहिया 1000, कार 4000
वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग                              200           पहली बार 1000, दुसरी बार 10000
सीट बेल्ट नहीं लगाना                                                  200            पहली बार 500, दूसरी बार 1500
ब्लैक फिल्म लगाना                                                     200            पहली बार 500, दुसरी बार 1500
लाईसेन्स नहीं दिखाना                                                  200            पहली बार 500, दूसरी बार 1500
रैश ड्राईविंग करना                                                       1000           मामला कोर्ट में भेजा जायेगा
नो-पार्किंग                                                                 200            मामला कोर्ट में भेजा जायेगा
शराब पीकर वाहन चलाना                                            2000            मामला कोर्ट में भेजा जायेगा

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