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इज्तेमागाह के उपर उडान नहीं भर सकेंगे ड्रोन

शहर पुलिस ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

अमरावती/दि.30 – आगामी 2 से 4 दिसंबर तक गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नवसारी-वलगांव मार्ग पर आर्चिड स्कूल के पास तब्लीगी जमात का जिलास्तरीय इज्तेमा आयोजित किया जा रहा है. जिसे ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने इज्तेमा के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) (3) के अनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है. जिसके अनुसार 2 दिसंबर की मध्यरात्रि से 4 दिसंबर की मध्यरात्रि तक इज्तेमागाह परिसर के आसपास ड्रोन कैमरा सहित मायक्रोलाइट एरोप्लेन, हॉट एयर बलून, पैराग्लाईडर, हैंगलाईडर व पैरामोटर आदि का प्रयोग करना प्रतिबंधित रहेगा.
इस आदेश में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि, यदि किसी के भी द्बारा इस आदेश का उल्लंघन करते हुए इज्तेमागाह परिसर के उपर ड्रोन कैमरा सहित मायक्रोलाइट एरोप्लेन, हॉट एयर बलून, पैराग्लाईडर, हैंगलाईडर व पैरामोटर आदि को उडाया जाता है, तो प्रचलित कानून के अनुसार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सीपी डॉ. आरती सिंह ने सभी शहरवासियों से इस जिलास्तरीय तब्लीगी इज्तेमा कार्यक्रम के दौरान शहर पुलिस के साथ सहयोग करने का आवाहन किया है.

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