अमरावतीमहाराष्ट्र

24 से 26 तक ‘ड्राय डे’

3 दिन शराब विक्री रहेगी बंद

* जिलाधीश ने जारी किया आदेश
* मतदान के मद्देनजर लिया गया फैसला
अमरावती /दि.17– आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव हेतु अमरावती संसदीय क्षेत्र में होने जा रहे मतदान के मद्देनजर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा चुनाव को निर्भय एवं पारदर्शक वातावरण के बीच संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा तमाम आवश्यक कदम उठाये जा रहे है. इसी के तहत मतदान शुरु होने से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान खत्म होने के 3 घंटे बाद तक यानि लगातार तीन दिन तक समूचे जिले में शराब विक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये है. जिसके चलते 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की रात 8 बजे तक शराब विक्री पूरी तरह से बंद रहेगी.
बता दें कि, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत अमरावती सहित अकोला, यवतमाल-वाशिम बुलढाणा एवं वर्धा संसदीय क्षेत्र में मतदान कराया जाना है. इन सभी जिलों की सीमाएं एक-दूसरे के साथ आपस में जुडती है. वहीं वर्धा जिले में पहले से ही पूर्ण शराब बंदी लागू है. मतदान से पहले एवं मतदान जारी रहने के दौरान कही पर भी किसी भी तरह की कोई गडबडी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए अमरावती के जिला प्रशासन व जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान की प्रक्रिया के खत्म होने तक शराब विक्री को प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया है. बता दें कि, 26 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 5.30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी. इस बात को ध्यान में रखते हुए अमरावती जिले में 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से शराब बंदी लागू हो जाएगी, जो 25 अप्रैल को पूरा समय लागू रहेगी. साथ ही 26 अप्रैल को रात 8 बजे तक शराब विक्री प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा यदि मतदान के बाद की प्रक्रिया देर रात तक यानि 27 अप्रैल की सुबह तक चलती रही, तो शराब बंदी को भी एक दिन के लिए आगे बढाया जा सकता है. इस आदेश के तहत जिल में सभी देशी-विदेशी शराब की दुकान, बार एण्ड रेस्टारेंट तथा बीयर शॉपी को निर्धारित अवधि के दौरान बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

* 4 जून को मतगणना वाले दिन भी शराब विक्री रहेगी बंद
इसके साथ ही आगामी 4 जून को मतगणना वाले दिन भी जिले में ड्राय डे रखने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है. मतगणना शुरु होने से लेकर मतगणना की प्रक्रिया खत्म होने और चुनावी नतीजे घोषित होने तक जिले में शराब विक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.

* अन्यथा होगी कार्रवाई
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आबकारी विभाग की अधीक्षक ज्ञानेश्वरी आहेर ने बताया कि, चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश का कडाई से पालन करने के निर्देश जिलाधीश द्वारा संबंधित विभाग को दिये गये है. इस आदेश व निर्देश का उल्लंघन होने पर संबंधित अनुज्ञप्ति धारक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत संबंधित अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश भी जारी किये गये है.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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