मतदान व मतगणना के दिन ड्राय-डे
सोमवार शाम 6 बजे से शराब बिक्री पर पाबंदी
अमरावती/दि.15- विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार 20 नवंबर को मतदान होने वाला है. इस निमित्त सोमवार 18 नवंबर की शाम 6 बजे से 20 नवंबर तक तथा मतगणना के दिन 23 नवंबर को ड्राय-डे रहने के निर्देश जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने दिए है.
मतदान का समय समाप्त होने के 28 घंटे पूर्व यानी 18 नवंबर की शाम 6 बजे से मतदान के पूर्व 19 और मतदान के दिन 20 नवंबर को मतदान के दिन शराब बिक्री बंद रहने वाली है. साथ ही मतगणना के दिन 23 नवंबर को भी शराब बिक्री बंद रहेंगी. बंद का कार्य क्षेत्र अमरावती जिला रहने वाला है. अनुज्ञप्ति धारकों व्दारा आदेश का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र जिला शराब बंदी कानून 1949 की धारा 54 (1)(सी) के मुताबिक कार्रवाई की जाने वाली है. विधानसभा चुनाव भयमुक्त वातावरण में संपन्न करने के लिए तथा कानून व सुव्यवस्था अबाधित रहने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(सी), महाराष्ट्र देशी शराब नियम 1973 की धारा 26(1)(सी), महाराष्ट्र शराबबंदी कानून 1949 की धारा 142(1), महाराष्ट्र विदेशी शराब नियम 1969 की धारा (9-ए1) (सी)(2) तथा विविध नियमानुसार प्रदान किए गए अधिकार का इस्तेमाल कर ड्राय डे घोषित किया गया है. जिले के सभी देशी विदेशी, खुदरा और थोक अबकारी अनुज्ञप्ति जिसमें नमूना बीआरएल, पीएलएल, सीएल-1, सीएल-2, सीएल-3,एफएल-1, एफएल-2,एफएल-3,नमूना ई. एफएल, बीआर-2, मोहा, एफएल-4 आदि का समावेश है. ऐसी सभी शराब के लिए ड्राय डे दिवस लागू रहने वाला है. इसके मुताबिक जिले के सभी संबंधित अबकारी अनुज्ञप्ति (प्रतिष्ठान) बंद रखने के आदेश दिए गए है.