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बलात्कारी को दुहेरी उम्रकैद की सजा

लॉज पर नाबालिग लडकी पर किया था अत्याचार

अमरावती/ दि.22- मुर्तिजापुर की एक लॉज में लेजाकर 15 वर्षीय नाबालिग युवती पर बलात्कार किया. इस अपराध में विशेष सत्र न्यायाधीश वी.डी.पिंपलकर की अदालत ने आरोपी सोनोरी बपोरी निवासी रिजवान शहा को दोहरी उम्रकैद की महत्वपूर्ण सजा सुनाई.
हिंगणगांव कासारखेड तहसील धामणगांव में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लडकी सोनोरी बपोरी में नानी के घर गरमी की छूट्टी मनाने के लिए आयी थी. उस लडकी को गांव के रिजवान उर्फ रमजान शहा उर्फ रज्जु बिस्मिला शहा ने विभिन्न तरीके से प्रलोभन देते हुए 1 मई 2018 से 21 मई 2019 तक मुर्तिजापुर की एक लॉज में ले जाकर बलात्कार किया. इस मामले में पीडित लडकी ने पुलिस थाने में दी शिकायत पर शहर पुलिस ने आरोपी रिजवान शहा के खिलाफ दफा 377 व पोस्को सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात करते हुए जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक संगीता गावंडे ने यह मामला विशेष सत्र अदालत में दायर किया.
इस मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश वी.डी.पिंपलकर ने 7 गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपी रिजवान उर्फ रमजान शहा उर्फ बिस्मिला शहा को दोषी करार देते हुए दुहेरी उम्रकैद की सजा सुनाई. दफा 377 के तहत उम्रकैद, 50 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 6 माह का साधा कारावास, धारा 354 (ड) के तहत 3 वर्ष कडी सजा, 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक माह साधा कारावास. दफा 506 के तहत दो वर्ष सख्त कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना व जुर्मान न भरने पर एक माह साधा कारावास. धारा 3,4,पोस्को के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 6 माह साध कारावास. धारा 7,8 पोस्को के तहत 5 वर्ष सख्त कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना, जुमाना न भरने पर एक माह साधा कारावास. दफा 11, 12 पोस्को में 3 वर्ष सख्त कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक माह साधा कारवास की सजा सुनाई. आरोपी को 1 लाख 20 हजार रुपए जुमाने के साथ उम्रकैद की सजा के साथ सभी सजा एकसाथ भुगतना है. पीडित युवती की ओर से सरकारी वकील के.बी.खोत ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में प्रवीण पाटील, हेडकाँस्टेबल संजय भारसाकले ने सहयोग किया.

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