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प्रकरण डंपिंग ग्राऊंड का

सर्वोच्च न्यायालय ने मनपा के लंबित कार्य बाबत समय सीमा के बारे में उठाया सवाल

* बायोमाइनिंग कार्यो को पूरा समय समयबद्ध योजना प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
* अब अगली सुनवाई 30 अगस्त को
अमरावती/दि. 12 – स्थानीय नगर निगम पर बायोमाइनिंग प्रकरण में 47 करोड रुपए के जुर्माने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में न्यायालय ने मनपा के विरासत अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा और लंबित कार्यो को पूरा करने की समय सीमा के बारे में सवाल उठाया. वास्तविक मात्रा की पुष्टी के लिए बायोमाइनिंग कार्यो को पूरा करने के लिए समयबद्ध योजना प्रस्तुत करने और योजना से संतुष्ट न होने पर एक बार फिर से निरी को कुल स्टेशन सर्वेक्षण का निर्देश देने की हिदायत दी. अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई 30 अगस्त को रखी गई है.
अमरावती महानगरपालिका पर 47 करोड़ जुर्माने के मामले में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज की सुनवाई में न्यायमूर्तिद्वय ने आवेदक अमरावती नगर निगम और प्रतिवादी गणेश अनासने द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का अध्ययन करने के बाद, विरासत अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा और लंबित कार्य को पूरा करने की समय-सीमा के बारे में सवाल उठाया है. प्रतिवादी गणेश अनासने के हलफनामे के अनुसार, अमरावती नगर निगम को लीगेसी कचरे की वास्तविक मात्रा का पता नहीं है और अदालत में जवाबी चर्चा के दौरान, प्रतिवादी गणेश अनासने ने कहा कि अमरावती नगर निगम हमेशा ठेकेदार को आवंटित मात्रा और ठेकेदार द्वारा बायोमाइनिंग का काम पूरा करने का उल्लेख करता है. वें विरासत अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा प्रदान करने में विफल रहते हैं. प्रतिवादी गणेश अनासने ने नीरी की रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई. जिसमें नीरी का कहना है कि 31 दिसंबर 2023 तक अमरावती नगर निगम लिगेसी कचरे का बायोमाइनिंग कार्य पूरा कर लेगा और रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 लाख रुपये का शुल्क लेने के बावजूद कुल स्टेशन सर्वेक्षण के लिए प्रयास तक नहीं किया गया. इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अमरावती नगर निगम को निर्देश दिया कि वह विरासत अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा की पुष्टि के लिए बायोमाइनिंग कार्य को पूरा करने के लिए समयबद्ध योजना प्रस्तुत करे और यदि न्यायालय योजना से संतुष्ट नहीं हुआ तो एक बार फिर छएएठख को कुल स्टेशन सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाएगा. अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई 30 अगस्त 2024 को रखी गई है.

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