आरटीई प्रवेश से बाहर होंगे डुप्लिकेट आवेदन
एक ही बच्चे के दो आवेदन पाये जाने पर दोनों आवेदन होंगे खारिज
अमरावती /दि.29– शिक्षा अधिकार अधिनियम यानि आरटीई के तहत आरक्षित रहने वाली 25 फीसद सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया को आगामी 2 फरवरी तक समयावृद्धि दी गई है. जिसके चलते अपने पाल्यों को आरटीई के तहत प्रवेश दिलाने के इच्छुक अभिभावकों द्वारा 2 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है. हालांकि इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत एक बार ही आवेदन किया जा सकता है और एक ही विद्यार्थी के नाम पर दो बार आवेदन किये जाने की बात सामने आने पर संबंधित विद्यार्थी के दोनों आवेदन खारिज किये जा सकते है. जिसके चलते आरटीई प्रवेश हेतु आवेदन करते समय सतर्कता बरती जानी चाहिए. ऐसा आवाहन किया गया है.
बता दें कि, आर्थिक रुप से दुर्बल घटक के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाली निजी शालाओं में नि:शुल्क शिक्षा मिले, इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया चलायी जाती है. जिसके तहत विगत दिसंबर माह से आरटीई प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई. जिसके तहत 27 जनवरी तक आवेदन करने की अंतिम तिथि तय की गई थी. जिसमें अब 2 फरवरी तक समयावृद्धि दी गई है. ऐसे में अब तक आवेदन करने से वंचित रहे अभिभावकों द्वारा अपने पाल्यों के लिए आगामी 2 फरवरी तक आरटीई प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सकता है.
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के तहत आवेदन भरते समय अपने निवास का पूर्ण पत्ता व गूगल लोकेशन अच्छे से देखा जाना चाहिए. साथ ही आवेदन परिपूर्ण रहने की पुष्टि किये बिना आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए. इसके अलावा बच्चे का आवेदन भरते समय जन्म दाखिले पर दर्ज रहने वाली तारीख ही जन्म दिनांक के तौर पर लिखनी चाहिए और यदि आवेदन में किसी तरह की कोई गलती रहने की बात ध्यान में आती है, तो पहले आवेदन को सबनिट करने से पहले ही डिलीट करते हुए नये सिरे से आवेदन भरना चाहिए. परंतु किसी भी अभिभावक द्वारा अपने पाल्य के लिए डुप्लिकेट आवेदन नहीं भरा जाना चाहिए. क्योंकि यदि किसी बच्चे के नाम पर एक से अधिक आवेदन पाये जाते है, तो संबंधित बच्चे के नाम पर रहने वाले दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा.
* अधिकतम 10 शाला ही चुने
आवेदन भरते समय अपने घर के आसपास 1 से 3 किमी के दायरे में शाला का चयन करते समय अधिकतम 10 शालाओं को ही पर्याय के तौर पर चुने और आवेदन भरते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार भी रखे, ऐसा नहीं होने पर ड्रा में प्रवेश हेतु नंबर निकलने के बाद दस्तावेज नहीं रहने पर प्रवेश रद्द भी हो सकता है. आवेदन भरने के बाद अभिभावकों ने आवेदन क्रमांक, आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर तथा आवेदन की प्रतिलिपी अपने पास ड्रा की प्रक्रिया होने तक संभालकर रखनी चाहिए.
* गैस बुक रद्द, पासबुक ग्राह्य
उल्लेखनीय है कि, शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु निवास संबंधित दस्तावेज के तौर पर गैस बुक को रद्द कर दिया गया है. वहीं निवासी दाखिले के तौर पर पासबुक देने पर केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के पासबुक को ही ग्राह्य माना जाएगा.
* जिले में आरटीई प्रवेश की स्थिति
कुल शाला 225
कुल सीटें 2430
28 जन. तक आवेदन 6956
* आरटीई प्रवेश हेतु अभिभावकों ने ऑनलाइन आवेदन भरते समय सटीक व योग्य जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए. गलत जानकारी दर्ज करने पर आवेदन के खारिज हो जाने की संभावना रहती है. जिसके चलत अभिभावकों ने आवेदन करते समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए.
– अरविंद माहोरे,
शिक्षाधिकारी.