अमरावतीमुख्य समाचार

डीवायएसपी अनिलसिंग गौतम और अन्य आरोपी निर्दोष बरी

एड.अनिल विश्वकर्मा ने की सफल पैरवी

अमरावती/ दि.3 – स्थानीय जेएमएफसी कोर्ट की न्यायाधीश पाटील मैडम ने डीवायएसपी अनिलसिंग गौतम और अन्य 8 आरोपियों को कैदी के साथ मारपीट करने के आरोपों से निर्दोष बरी कर दिया है.
इस्तगासे के अनुसार डीवायएसपी अनिलसिंग गौतम जब शिरखेड पुलिस थाने में कार्यरत थे, उस समय धारा 395 अंतर्गत आरोपी देवीदास उर्फ देवीदास पम्मुलाल कुरील व अन्य 8 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था. अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी को न्यायालय ने पुलिस रिमांड में भेजा था. आरोपी मोर्शी पुलिस थाने में बंदीस्त थे. तब डीवायएसपी अनिलसिंग गोैतम, एसपी बोदल, एकनाथ आगासे, रमेश कंटाले ने सभी आरोपियों को बुरी तरह से पीटा था. मारपीट करने के बाद आरोपियों के सिर से खून भी निकला था. इसलिए सभी आरोपियों ने पीसीआर खत्म होने के बाद न्यायालय में पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. शिकायत करने के बाद आरोपी डीवायएसपी अनिलसिंग गौतम, शिवशंकर भगवान बोंदार, एकनाथ आगासे, गणेश कंटाले के खिलाफ अपराध दर्ज किया था. इन सभी आरोपियों के खिलाफ एड.अनिल विश्वकर्मा ने डिस्चार्ज अप्लीकेशन न्यायालय में दाखिल की. एड.अनिल विश्वकर्मा ने अपने युक्तिवाद में कहा कि सभी पुलिस अधिकारी यह कर्तव्यदक्ष अधिकारी है और उन्होंने किसी भी आरोपी को पीटा नहीं है. उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है. आरोपी के वकील एड. अनिल टी विश्वकर्मा के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए जेएमएफसी कोर्ट की न्यायाधीश पाटील मैडम ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले को खारीज किया. इस मामले में एड.अनिल टी.विश्वकर्मा ने सफल पैरवी की व उनको एड.अनिरुध्द लढ्ढा ने सहयोग दिया.

Related Articles

Back to top button