अमरावती

ई- चालान भरे अन्यथा न्यायालय में चलेगा मामला

आरटीओं का आवाहन

अमरावती/दि. 12- वाहन चालक मालक अपने वाहन पर ई-चालान जुर्माना तत्काल ऑनलाइन अथवा शहर यातायात शाखा में भरे, ऐसा आवाहन यातायात पुलिस ने किया है. जो वाहन चालक- मालक अपने वाहन पर प्रलंबित ई-चालान जुर्माना नहीं भरेंगे, ऐसे सभी पेंडिंग ई-चालान वाहन धारको के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज किया जायेगा. ऐसी चेतावनी शहर यातायात शाखा के प्रभारी सहायक आयुक्त मनीष ठाकरे ने दी है. पेड चालान की तुलना में अनपेड ई-चालान का आकडा दिनों दिन बढता जा रहा है.
प्रत्येक वाहन धारक महाट्रॅफिक अ‍ॅप डाउनलोड कर उसमें अपनी दुपहिया व चार पहिया वाहन की जानकारी दे. उसमें माय ई-चालान की जांच करें. उसमें से वाहन की जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकते है. उस अ‍ॅप में वाहन पर मोटार वाहन कानून के अनुसार हुए कार्रवाई की विस्तृत जानकारी फोटो सहित उपलब्ध होती है. वह गलत होने पर अ‍ॅप में दर्ज कर सकते है. यह कार्रवाई उचित होने पर जुर्माने की रकम यातायात विभाग अथवा ऑनलाइन भरना संभव है. किंतु अनेक वाहन धारको को अपने को यातायात पुलिस ने जुर्माना वसूला इसकी जानकारी ही नहीं होती. जिसके कारण अ‍ॅप डाउनलोड करके संभावित कूननी कार्रवाई टालने का आवाहन किया गया है.

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