अमरावती

वाहन धारकों से जुर्माना वसुलने ई-चालान पद्धति शुरु

मोबाइल नंबर बदला : अनेकों को प्रलंबित जुर्माना मालूम ही नहीं

अमरावती/प्रतिनिधि दि.25 – वाहन धारकों से जुर्माना वसुलने के लिए ई-चालान पद्धति शुरु की गई है. किसी व्यक्ति व्दारा यातायात का नियम तोड़ने पर उस व्यक्ति पर ई-चालान फाड़ा जाता है. वाहन धारकों के वाहनों की जांच कर उन पर जुर्माना भी तय किया जाता है. ई चालान पद्धति से जुर्माने की रकम सीधे शासन की तिजोरी में जमा होती है. बावजूद इसके कितने रुपए का जुर्माना वसुला गया, इसकी जानकारी तत्काल मिलती है. जिन चालकों ने दंड नहीं भरा, ऐसे पर अनपेड चालान तय किया जाता है.
शहर में यह प्रमाण नगण्य है. मात्र अनेक चालकों को मोबाइल नंबर बदलने से जुर्माना होने पर ही मालूम होता है. जिसके चलते वाहन चालकों को सतर्क रहना पड़ेगा.
नियमों का उल्लंघन करने वाले अनेक लोग पुलिस से हुज्जत करते दिखाई देते हैं. ऐसे समय कुछ लोग जुर्माने की रकम नहीं देते. उन पर अनपेड चालान का भार दिया जाता है. फिर से यह वाहन नजर में आते ही दो बार दंड भरना पड़ता है. दंड न भरने पर उसका वाहन सीधे पुलिस में जमा होता है.

  •  किस तरह फाड़ा जाता है ई-चालान?

नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक दिखाई देते ही यातायात पुलिस ऐसे वाहन धारकों को रोकते है उनके कागज पत्रों की जांच करते हैं. बाद में ई-चलान फाड़ा जाता है. एखाध व्यक्ति के पास पैसे न होने या ऐसा व्यक्ति अधिक हुज्जत कर रहा हो तो ऐसे व्यक्ति का चालान अपडेट चालान के रुप में दर्ज किया जाता है. यह व्यक्ति आगे कभी वाहन लेकर दिखाई देते ही गाड़ी का नंबर लिखते ही अनपेड चालान दिखाई देता है.

  •  मोबाइल अपडेट किया है क्या?

फाड़ा गई ई-चालान संबंधित व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है. इस व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर बदला तो उसे इस चालान के बारे में जानकारी ही नहीं होती. इस कारण व्यक्ति को अपना मोेबाइल नंबर बार-बार अपडेट करना महंगा पड़ता है. जिसके चलते एक ही समय बड़े दंड की रकम भरनी पड़ती है. ऑनलाईन जुर्माने के कारण वाहन चालकों को आर्थिक फटका बैठ रहा है.

  • जुर्माना हुए वाहनों से पूर्ण वसूली

यातायात शाखा दंड किये गए वाहन धारकों से तत्काल जुर्माना वसुल करती है. कुछ गिनेचुने मामलों में अनपेड चालान फाड़ा जाता है. मात्र शहर में ऐसा प्रमाण काफी कम है. जुर्माने की वसुली नहीं हुई, ऐसा बहुत कम हुआ है.
विजय कुरलकर, यातायात पुलिस निरीक्षक

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