अमरावतीमहाराष्ट्र

बहुउपयोगी है पशुओं की इयर टैगिग

मालिकों का ही फायदा, मिलेगी सरकारी सुविधाएं

* पशु संवर्धन विभाग का आग्रह, 31 मार्च अंतिम तिथि
अमरावती/ दि. 28-प्रदेश के कृषि और पशु संवर्धन विभाग ने लोगों से अपने गाय, भैस, बकरी जैसे पालतू पशुओं का इयर टैगिग करवाने का आवाहन कर कहा कि, इससे पशु मालिकों का ही लाभ है. उन्हें पालतू पशुओं और विशेषकर मवेशी के लिए सरकार की अनेकानेक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलेगा. विभाग की अधिसूचना के अनुसार पशु पंजीयन के लिए 31 मार्च की डेडलाइन रखी गई है. अत: शीघ्रता से पंजीयन करवा लें.
* जन्म मृत्यु, टीकाकरण
अधिसूचना में कहा गया कि, 12 अंकों वाले इटर टैगिंग कोड से सभी पशुओं की समस्त जानकारी एकत्र हो जाएगी. जिसमें उसके टीकाकरण, औषधोपचार, प्रजनन, स्वास्थ्य, मालकी हक और जन्म मृत्यु सभी जानकारी का समावेश रहेगा. इस पंजीयन से भारत पशुधन प्रणाली के कारण वक्त जरुरत दवाईयां ई-प्रिस्क्रिप्शन से उपलब्ध हो जाएगी. यह पशु मालिकों के लिए दोहरे लाभ की स्थिति रहेगी. इससे संबंधित क्षेत्र में संभावित महामारी के बारे में अग्रीम जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करने से पशुधन की रक्षा होगी.
* राष्ट्रीय मिशन में टैगिग
नैशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन एनडीएलएम अंतर्गत पशुओं के कान में 12 अंक का बारकोड टैगिग कर लगाया जाता है. जिससे वास्तवकालीन जानकारी का डाटा तैयार होता है. इस डाटा से किसानों, पशु पालकों, सरकार की सुविधा और योजनाओं एवं पशुधन हेतु आवश्यक सेवाओं का लाभ लेना सरल हो जाएगा. पशु प्रजनन कार्यक्रम भी अच्छे ढंग से लागू होगा. पशुधन एवं उसका उत्पादकता में बढोत्तरी होगी. जिससे पशु पालकों की भी आर्थिक तरक्की होगी.
* 1 जून के बाद लगेंगे निर्बंध
सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि, आगामी 31 मार्च तक समस्त पशुधन की इयर टैगिग करना अनिवार्य है. अन्यथा 1 जून 2024 के बाद बगैर इयर टैगिंग के पशुधन की खरीदी-विक्री नहीं हो सकेंगी. उसी प्रकार उन्हें पशु अस्पतालों से कोई सेवा नहीं मिलेगी. जानबूझकर की गई कलिंग में केंद्र या राज्य सरकार कोई मदद नहीं करेगी. उसी प्रकार प्राकृतिक आपदा अथवा वन्य पशु के हमले में मृत पशुधन की क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकेगी. इसके अलावा अन्य अनेक लाभ नहीं मिल पाएंगे.

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