दो रुपए की थैली के लिए पहले पांच हजार, अब 25 हजार जुर्माना!
मनपा की अनदेखी, जांच और लगातार कारवाई न होने से सभी तरफ प्लास्टिक का इस्तेमाल

अमरावती /दि. 12– 50 मायक्रॉन से कम जाडी प्लास्टिक इस्तेमाल पर पाबंदी है. लेकिन ऐसा होते हुए भी अमरावती मनपा क्षेत्र समेत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है. इन प्लास्टिक थैलीयों की किमत दो रुपए से कम रहती है. यदि पहली बार बरामद हुई तो पांच हजार और दुसरी बार मिलने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जाता है. दुकान और आस्थापनाओं की संख्या ध्यान में रखते हुए कार्रवाई नहीं जैसी है.
शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न होने के लिए स्थानीय स्वराज्य संस्था पर जिम्मेदारी है लेकिन जिलेभर में जांच न होने से इसका इस्तेमाल बेरोकटोक हो रहा है. बीच-बीच में छिटपुट कार्रवाई की जाती है.
कौनसे प्लास्टिक इस्तेमाल पर पाबंदी?
शासन द्वारा पर्यावरण और प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 50 मायक्रॉन से कम जाडी प्लास्टिक इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है. प्लास्टिक मवेशियों के खाने में आने से उनके स्वास्थ का विषय भी निर्माण हो रहा है. साथ ही ऐसे प्लास्टीक से खाद्य पदार्थ, जीवनाश्यक वस्तू लाने में मनुष्य के स्वास्थ के लिए घातक साबित होता है, ऐसा स्वास्थ विभाग ने स्पष्ट किया है. इस कारण प्लास्टिक पाबंदी के लिए प्रशासन समेत नागरिको ने भी प्रयास करना समय की आवश्यकता है.
11 माह में 9712 किलो प्लास्टिक जब्त
आमतौर पर प्लास्टिक इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं है. जो प्लास्टिक 50 मायक्रॉन से कम जाडी है उसके इस्तेमाल पर रोक है. इसके मुताबिक 1 जनवरी से 29 नवंबर के दौरान अमरावती महानगर में प्रशासन में 140 दुकाने, आस्थापना की जांच की कुल मिलाकर 9712 किलो प्लास्टिक जब्त की गई और 6 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया.
कार्रवाई लगातार शुरु
शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक इस्तेमाल करनेवाले आस्थापना, दुकान अथवा हाथगाडी, लघु व्यवसायियों की जांच के लिए स्वास्थ विभाग से पास जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस दल की लगातार कार्रवाई शुरु रहती है. पिछले 11 माह में 9712 किलो प्लास्टिक जब्त की गई है.
– डॉ. अजय जाधव, स्वच्छता विभाग प्रमुख, मनपा.