
अमरावती/दि.4– आधार कार्ड अपडेट करने अब दस्तावेज की बाधा खत्म हो जाएगी. परिवार प्रमुख की सहमति से आधार में जानकारी अद्यतन की जा सकेगी. इस बारे में यूआयडीएआई ने अधिसूचना जारी कर दी है. उसका दावा है कि इससे प्रक्रिया सरल होगी. यह भी बताया गया कि, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति परिवार प्रमुख हो सकता है. परिवार मुखिया का पता ही परिवार के अन्य सदस्यों के पते के रुप में मान्य रहेगा. इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी.
* ऐसे करें अपडेट
– आवेदक मेरा आधार पोर्टल पर लॉगइन करें
– न्यू का पर्याय का चुने
– परिवार प्रमुख का आधार क्रमांक डाल अधिकृत करें
– फिर प्रमुख से रिश्ते संबंधित कागजात अपलोड करें
– 50 रुपए सेवाशुल्क अदा करें
– उपरांत परिवार प्रमुख को बदलाव आवेदन का मैसेज आएगा
– इस बदल को अनुमति देने 30 दिनों की मोहलत रहेगी.