एड. देशपांडे की सफल पैरवी से चारों निर्दोष
अचलपुर के बहुचर्चित छोटू पहलवान हत्याकांड
अचलपुर/दि.8 – लगभग 3 साल पहले यहां के बोरीयापुरा में हुए मोहम्मद शरीफ अब्दूल गफूर हत्या प्रकरण में अचलपुर सत्र न्यायाधीश यादव ने चारों आरोपियों खुदबोद्दीन हाजीरोद्दीन, साबीरोद्दीन खुदबोद्दीन, नदीमोद्दीन खुदबोद्दीन और शेख लुकमान शेख आमीर को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में शहर के प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर एड. प्रशांत देशपांडे ने सफल पैरवी की.
* दिन दहाडे हमला
इस्तगासे के अनुसार 22 जून 2019 को 7 बजे चारों आरोपियों और मृतक मो. शरीक के घर के पडौस में बोरीयापुरा में बाइक चलाने को लेकर झगडा हुआ. जिसमें एक-दूसरे को मारपीट की गई. फिर मोहम्मद शरीफ फिर्यादी नूर खान के साथ जा रहा था. तब सराईपुरा के केशव नारायण मंदिर के पास चारों आरोपियों ने पहले के झगडे का बदला लेने मो. शरीफ अब्दूल गफूर पर लोहे की रॉड से सिर और पैर पर वार किये. फिर बाइक से भाग गये. नूर खान युसूफ खान ने अचलपुर थाने में रिपोर्ट लिखाई. पुलिस ने दफा 307, 34 के तहत अपराध दर्ज किया. मो. शरीफ उर्फ छोटू पहलवान को चारों आरोपियों ने लोहे के पाइप से मारा. जिसके कारण सिर पर गहरा जख्म हुआ. दोनों पैर को भी चोट आई और फैक्चर हो गये. छोटू पहलवान को नागपुर वीआईएमएस अस्पताल रेफर किया गया. उपचार दौरान 1 जुलाई को छोटू पहलवान अर्थात मो. शरीफ की मृत्यु हो गई. अचलपुर पुलिस ने धारा 302 बढा दी और घटना की जांच कर आरोपियों के विरुद्ध भरपूर सबूत एकत्र कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की. आरोपी खुदबोद्दीन हसीनोद्दीन गिरफ्तारी के समय से ही जेल में था.
* मार्च से चली सुनवाई
इस प्रकरण की सुनवाई गत 3 मार्च से सत्र न्यायाधीश यादव की अदालत में चल रही थी. सरकारी पक्ष ने फिर्यादी सहित 14 साक्षीदार कोर्ट में प्रस्तुत किये. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार की गवाही और सबूत पेश कर बढा युक्तिवाद किया गया. एड. प्रशांत देशपांडे ने साक्षीदारों से अनेक सवाल किये. बचाव पक्ष को मजबूती से कोर्ट में रखा. विद्यमान न्यायालय ने दोनों पक्षों के युक्तिवाद को सुनने पश्चात सरकारी पक्ष के साक्ष और पुरावा को अग्राह्य करार दिया. चारों आरोपियों को मो. शरीफ उर्फ छोटू पहलवान की हत्या के आरोप से गत 7 नवंबर को बरी कर दिया. आरोपियों के सफल बचाव में एड. देशपांडे को एड. पी. बी. चितलांगे, एड. संजय प्रजापति, एड. मोहित जैन, एड. गणेश गंधे ने सहकार्य किया.