अमरावती

जिला बैंक के चुनाव में ‘ईडी’ की नोटीस ‘हॉट टॉपिक’

तत्कालीन सीईओ के नाम जारी हुआ है समन्स

अमरावती/दि.3 – करीब 2 हजार करोड रूपयों का पूंजीनिवेश व संपत्ति रहनेवाले जिला बैंक के चुनाव आगामी 4 अक्तूबर को होने जा रहे है. करीब 11 वर्ष बाद होने जा रहे इस चुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इस बार बैंक के चुनाव में 3.39 करोड रूपयों के कमिशन घोटाले तथा इसे लेकर ईडी द्वारा जारी की गई नोटीस सबसे ‘हॉट टॉपिक’ रहेंगे, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है.
किसानों की बैंक कही जाती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के तिजोरी की चाबी अपने कब्जे में रहे इस हेतु सहकार क्षेत्र के नेताओं द्वारा जमकर कमर कस ली गई है तथा जहां एक ओर बैंक के निवर्तमान संचालक दुबारा सत्ता में वापसी का प्रयास कर रहे है. वहीं दूसरी ओर विगत 11 वर्षों से बैंक की सत्ता में आने के इच्छूक विरोधक इस बार बैंक की सत्ता में परिवर्तन देखना चाहते है. ऐसे में 700 करोड रूपये के निवेश की ऐवज में दिये गये 3.39 करोड रूपये के कमिशन का मामला चुनाव प्रचार का मुख्य केंद्र रहेगा. जिनके कार्यकाल में यह करोडों रूपयों की रकम दी गई और जिनके खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया गया है, उन तत्कालीन सीईओ जयसिंह राठोड को सख्त वसूली संचालनालय यानी ईडी द्वारा नोटीस जारी की गई है और 7 सितंबर को ईडी के मुंबई स्थित कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु कहा गया है. उनके ही कार्यकाल में यह आर्थिक गडबडी होने का आरोप बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दर्ज शिकायत में लगाया गया था.

बैंक व्यवस्थापन कोमा में!

इस समय यद्यपि ईडी की नोटीस केवल जयसिंह राठोड को ही प्राप्त हुई है. किंतु इस नोटीस में पूरे बैंक व्यवस्थापन को कोमा में भेज दिया है. बैंक का विद्यमान प्रशासन फिलहाल पुलिस जांच का सामना कर रहा है. वहीं ईडी के पास बैंक के पिछले पांच वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट पहुंच चुकी है. ऐसे में ईडी द्वारा और भी गहराई में उतरकर बैंक के व्यवहारों की जांच की जा सकती है. जिससे मामले से जुडे कई राज भी खुल सकते है.

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुए थे मामले

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयसिंह चिमनाजी राठोड, कर्मचारी निलकंठ जगताप, सुधीर चांदूरकर, राजेंद्र गणेशराव कडू व रोहिणी सुभाष चौधरी सहित शेयर व म्युच्युअल फंड के कमीशन एजंट अजीतपाल हरिसिंह मोंगा, नीता राजेंद्र गांधी, पुरूषोत्तम रेड्डी, शोभा मधुसूदन शर्मा, शिवकुमार गोकुलदास गट्टाणी, राजेंद्र मोतीलाल गांधी के खिलाफ भादंवि की धारा 406, 420, 467, 468, 471 तथा 120 (ब) के तहत अपराध दर्ज किया गया है और मामले की जांच चल रही है.

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