एक से अधिक दिव्यांग सदस्य रहने वाले परिवारों को वार्षिक 9 हजार रुपए सहाय्य
मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने दी मंजूरी
अमरावती/दि.30– महानगरपालिका अंतर्गत दिव्यांगों के लिए आरक्षित 5 प्रतिशत निधि में से शहर के दिव्यांगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है. जिसमें मतिमंद, कुष्ठरोगी, 55 वर्ष आयु से उपर वाले दिव्यांगों को वार्षिक 9 हजार रुपए आर्थिक सहाय्य दिया जाता है. इस वार्षिक आर्थिक योजना का लाभ अब जिन परिवारों में 1 से अधिक दिव्यांग सदस्य है, ऐसे सभी दिव्यांग सदस्यों को वार्षिक 9 हजार रुपए सहाय्य देने को आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. आष्टीकर ने मंजूरी प्रदान कर दी है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित दिव्यांग सदस्यों के नाम परिवार के एक ही राशन कार्ड पर रहना जरुरी है. अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत निवासी व इलेक्शन कार्ड धारक लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते है. 3 वर्ष आयु से उपर वाले सभी दिव्यांग सदस्य इस योजना का लाभ ले पाएंगे. इस योजना के कारण शहर के जिन परिवारों में एक से अधिक दिव्यांग सदस्य है, उन्हें बडी संख्या में आर्थिक मदद होकर जरुरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए महानगरपालिका के समाजविकास विभाग से संपर्क करने की अपील की जा रही है.