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अमरावती व अचलपुर में कल से आठ दिन का लॉकडाऊन

 कल दिनभर दोनों शहरों का बाजार खुला रहने को अनुमति

  • रात 8 बजे से शुरू होगा लॉकडाऊन
  • आगामी 1 मार्च तक रहेगी लॉकडाऊन की स्थिति
  •  जिले के अन्य इलाकों में रोजाना दोप. 3 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें
  •  पालकमंत्री व जिलाधीश ने हालात नियंत्रित करने लिया कड़ा फैसला

अमरावती / दि. 21– जिले में लगातार विस्फोटक व अनियंत्रित होते जा रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हालात का जायजा लेने के साथ ही कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट बन चुके अमरावती व अचलपुर शहर में सोमवार 22 फरवरी की शाम 8 बजे से आगामी 1 मार्च तक आठ दिनों का कड़ा लॉकडाऊन लगाने का फैसला किया गया. इसके साथ ही जिले के अन्य शहरी व तहसील क्षेत्रों में अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान रोजाना सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ही खुले रह सकेंगे. साथ ही सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में केवल 15 फीसद कर्मचारियों को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा अब सभी सरकारी व निजी बसों में कुल क्षमता के 50 फीसदी यात्री ही यात्रा कर सकेंगे.
बता दें कि रविवार को ही संभागीय राजस्व आयुक्त द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु नये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे. साथ ही सभी जिलाधीशों को अपने अपने जिलों की स्थिति के हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था. जिसके बाद स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर तथा जिलाधीश शैलेश नवाल सहित जिले के प्रमुख अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की स्थिति को लेकर विचार विमर्श किया गया. इस बैठक में कहा गया कि इस समय अमरावती व अचलपुर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और दोनों ही शहर कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट बने हुए हैं, ऐसे में इन दोनों शहरों में अगले आठ दिनों के लिए कड़ा लॉकडाऊन लगा दिया जाये. हालांकि लोगों की सुविधा को देखते हुए यह लॉकडाऊन सोमवार की शाम से लागू किया जायेगा, ताकि लोगबाग कल दिनभर के दौरान अपने लिए एक सप्ताह की जरूरत वाली वस्तुएं खरीद सकें.
आगामी एक सप्ताह के दौरान जहां व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ल्ए कड़े प्रतिबंध लागू किये गये हैं, वहीं उद्योगों को इससे छूट दी गई है. इसके अलावा अब जिले के कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या को 1400 से बढ़ाकर 1600 की जायेगी. साथ ही निजी कोविड अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जायेगी.
कुल मिलाकर इस समय मिशन बिगेन अगेन यानि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दी गई तमाम तरह की छूट को खत्म करते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा कहा गया है कि समूचे संभाग में तमाम व्यापारिक व नागरी गतिविधियां रोजाना सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही चलेंगी. इसके अलावा आगामी 28 फरवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज, निजी ट्यूशन क्लासेस, ट्रेनिंग सेंटर, टॉकीज, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, बगीचे, नाट्यगृह, प्रेक्षागृह सहित ऐसे सभी स्थानों को पूरी तरह से बंद रखा जायेगा. साथ ही इस दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा.
इन सबके साथ ही सप्ताह के अंत में शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक कड़े लॉकडाऊन का पालन करवाया जायेगा और रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी सेवाओं को पूरा दिन बंद रखा जायेगा. प्रशासन द्वारा दूध डेयरियों को अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल करते हुए लॉकडाऊन वाले दिन यानि रविवार को भी दूध डेयरियों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहने की छूट दी गई है.

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