अमरावतीमहाराष्ट्र

रिलायंस को आठ दिन, अन्यथा एफआईआर

कलेक्टर ने किसानों की शिकायत पर दिए कडे निर्देश

* बेमौसम बारिश से बीमा क्षतिपूर्ति का मामला
अमरावती/दि.18– जिलाधीश सौरभा कटियार ने फसल बीमा कंपनी रिलायंस को धामनगांव तहसील के अनेक गांवो के किसानों को पंचनामे के अनुसार 75-80 प्रतिशत नुकसान के कारण उस हिसाब से बीमा सहायता देने के निर्देश दिए हैं. शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने रिलायंस को 8 दिनों की मोहलत दी अन्यथा प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश अफसरों को दिए. बैठक मे बीमा कंपनी की ओर से अभिलाष नरवडे, राजू सूर्यवंशी, शिवजीत सहाय उपस्थित थे. कृषी अधीक्षक राहुल सातपुते के साथ शिकायतकर्ता किसान पवन लांबडे, पवन निकम, राहुल बांबल, अभिजीत लांबाडे, महेन्द्र गायकवाड, सोमेश्वर ठाकरे उपस्थित थे.
किसानों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन पंचनामा में उनकी खेती बाडी का 75 से 80 प्रतिशत नुकसान का डाटा दिया गया है. धामनगांव तहसील के चिंचपुर, तुलजापुर, बर्‍हाणपुर के किसानों ने फसल बीमा सर्वे फार्म पर झूठे हस्ताक्षर करने का आरोप किया था. उनकी इसी शिकायत पर जिलाधीश ने तत्काल अपने कार्यालय में संबंधित कंपनी के साथ बैठक बुलाई थी. बैठक में दोनों पक्षों के लोगों को सुनने के बाद कलेक्टर ने बीमा कंपनी को खेती बाडी के 70-80 प्रतिशत नुकसान के हिसाब से बीमा राशि देने कहा. इसके लिए आठ दिनों की मोहलत कंपनी को दी. जिसके बाद एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश भी उन्होनें दिए.

इस समय बीमा कंपनी प्रतिनिधियों ने अपनी भूल मान्य कर दोबारा सर्वे करने की बात कही. कलेक्टर ने उनका यह अनुरोध तत्काल ठुकरा दिया. शिकायतकर्ता किसान बडे तैश में दिखाई दिए. उन्होनें कहा कि गलत पंचनामा रिपोर्ट के कारण ही किसानों को 100-200-500 रुपये की अत्यल्प मदद दी जाती है. अभिजीत लांबाडे ने दावा किया कि धामनगांव रेल्वे तहसील का घपला उजागर हुआ है. अगले कुछ दिनों में जिले में कंपनी के प्रतिनिधियों का झूठ उजागर होगा. लांबाडे ने किसानों से संबंधित तहसील कार्यालय में शिकायत करने की अपील किसानों से की.

 

Related Articles

Back to top button