उमेश कोल्हे हत्याकांड के आठवें आरोपी को नहीं मिली राहत
शे. शहीम शे. फिरोज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
* कोतवाली पुलिस के ‘से’ के आधार पर अदालत का फैसला
* युएपीए एक्ट वाले मामले में अग्रिम जमानत देने का स्थानीय कोर्ट को अधिकार ही नहीं
* अब शे. शहीम को मुंंबई की स्पेशल कोर्ट में जाना होगा
* कोतवाली पुलिस ने शे. शहीम की तलाश तेज की
अमरावती/दि.8- विगत माह 21 जून की रात घटित उमेश कोल्हे हत्याकांड में नामजद आठवें आरोप शे. शहीम शे. फिरोज को आज स्थानीय अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. शे. शहीम द्वारा विगत सप्ताह स्थानीय अदालत के समक्ष खुद को अग्रिम जमानत मिलने हेतु स्थानीय अदालत के समक्ष याचिका दायर की गई थी. जिस पर आज हुई सुनवाई के बाद स्थानीय अदालत ने यह कहते हुए शे. शहीम की याचिका को निरस्त कर दिया कि, युएपीए कानून की धारा में दर्ज किसी भी अपराधिक मामले में अग्रिम जमानत देने का अधिकार सेशन कोर्ट के पास नहीं होता, बल्कि इसके लिए एनआईए की विशेष कोर्ट में अपील की जानी चाहिए.
बता दें कि, 21 जून की रात घटित उमेश कोल्हे हत्याकांडवाले मामले में कोतवाली पुलिस ने एक-एक कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं आठवें आरोपी शे. शहीम शे. फिरोज की तलाश करनी शुरू की गई. लेकिन पुलिस की पकड में आने की बजाय शे. शहीम ने अपने वकील के जरिये स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत मिलने हेतु आवेदन पेश किया. जिसके चलते स्थानीय कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को निर्देश जारी करते हुए ‘से’ दाखिल करने कहा. इसी बीच कोल्हे हत्याकांडवाले मामले की जांच एनआईए द्वारा अपने हाथ में ले ली गई और एनआईए ने कोतवाली पुलिस द्वारा पकडे गये सातों आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेते हुए इस मामले में युएपीए एक्ट की धाराओं के तहत स्वतंत्र एफआईआर दर्ज की. ऐसे में आज हुई सुनवाई के दौरान कोतवाली पुलिस ने अपना ‘से’ दाखिल करते हुए बताया कि, जिस मामले में युएपीए एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाता है, उस मामले में गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत देने का अधिकार स्थानीय कोर्ट के पास नहीं होता. बल्कि इसके लिए एनआईए की विशेष अदालत में ही अपील करनी होती है. दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद स्थानीय अदालत ने उमेश कोल्हे हत्याकांड के आठवें आरोपी शे. शहीम शे. फिरोज की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया. ऐसे में अब कोतवाली पुलिस द्वारा शे. शहीम शे. फिरोज को पूछताछ हेतु हिरासत में लिये जाने के प्रयास तेज कर दिये गये है. वहीं दूसरी ओर यह संभावना भी बताई जा रही है कि, शे. शहीम द्वारा अपनी अग्रिम जमानत के लिए एनआईए की मुंबई स्थित विशेष अदालत में अपील की जा सकती है. लेकिन तब तक पुलिस की निगाहों से बचे रहना शे. शहीम के लिए भी काफी मुश्किल साबित हो सकता है.