पोक्सो के आरोप से बुजुर्ग बरी
अमरावती/दि.13– चार साल पुराने पोक्सो मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश ने आरोपी चरणदास साव (60) को दोषमुक्त कर दिया है. साव पर पुलिस ने भादवी धारा 376, पोक्सो की धारा 3 (ए), 4, 5, 5 तथा अनुसूचित जाति-जनजाति प्रतिबंधक कानून धारा 3 (1) (डब्ल्यू), (आई), 3 (2) (व) के तहत अपराध दर्ज कर मामला कोर्ट में दाखिल किया था. दोषारोपपत्र के अनुसार 20 मार्च 2019 को पीडिता की दादी काम से बाहर गई थी. वह अपने दादा-दादी के यहां रहने आई थी. वे पशुसंवर्धन केंद्र पोहरा में कार्यरत थे. आरोपी भी उसी विभाग में नौकरी पर था. घटना के दिन आरोपी ने नाबालिग, मतिमंद से रेप किया. पीडिता के दादा वहां आए तब आरोपी वहां से भाग गया. पुलिस में शिकायत की गई. सरकारी पक्ष की ओर से 11 गवाह के बायान कोर्ट के सामने रखे गए. जिसमें पीडिता, दादा-दादी और डॉक्टर का बयान महत्वपूर्ण था. बचाव पक्ष में जांच में कानूनी खामियों को अदालत में रखा. आरोपी को झूठे केस में फंसाने दलील दी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने पश्चात आरोपी को बरी किया. एड. मिर्जा वसीम अहमद, एड. आशीष चौबे ने सफल बचाव किया.