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बुजुर्ग के कातिल को उम्र कैद

जज मोडक की कोर्ट का फैसला

* 5 हजार रुपए जुर्माना भी
अमरावती/दि.18- वलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम विरशी में आंगन में घुसी बकरी कद्दू की बेल खा जाने के कारण झगडा कर बूढे को यमलोक पहुंचाने के जुर्म में अभियुक्त आनंदराव बडक को जिला न्यायाधीश क्रमांक 2 पी.जे. मोडक ने आजीवन कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. इस मामले में अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता कौतुभ लवाटे ने पैरवी की. 10 साक्षीदार अदालत में पेश किए गए. जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को कसूरवार माना.
इस्तगासे के मुताबिक वारदात 18 सितंबर 2016 को सुबह 9.15 बजे की है. फिर्यादी सीता शेंद्रे का पति हरीभाऊ (65) बकरियां चराने ले जा रहा था. तभी कुछ बकरी आरोपी आनंद बडक के बाडे में चली गई. इससे आनंद बडक आग बबूला हो गया. बडक ने हरीभाऊ से झगडा किया. उसने कहा कि, तुम्हारी बकरियों ने मेरे आंगन की कद्दू की बेल खा ली है उसकी भरपाई कौन करेगा? ठहर तुझे जान से मार देता हूं. ऐसा कहते हुए बडक ने कुल्हाडी से हरीभाऊ के सिर पर वार किया. फिर पैरों पर भी प्रहार किए. सीताबाई व्दारा चीखने चिल्लाने पर गांव के लोग दौडे. बुरी तरह जख्मी हरीभाऊ को जिला अस्पताल लाया गया.
वहां से डॉ. सावदेकर के दवाखाने में लाया गया. वहां से नागपुर रेफर किया गया. किंतु 18 सितंबर की रात 20.55 बजे उपचार दौरान हरीभाऊ की नागपुर में मौत हो गई.
वलगांव पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था उसे कत्ल के जुर्म में बदला. पीएसआई अशोक मिश्रा ने शिकायत दर्ज करवाई. वरिष्ठ निरीक्षक दत्तात्रेय गावडे ने जांच की. अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. एड. लवाटे ने सफल युक्तिवाद किया. उसे ग्राह्य कर जिला न्यायाधीश क्रमांक 2 ने आनंद सुखदेवराव बडक को धारा 302 के तहत अपराधी करार देकर आजन्म कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. पैरवी अधिकारी के रुप में पीएसआई सुधाकर माहुरे और एनसीसी अरुण हटवार ने काम देखा.

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