चुनाव खर्च मर्यादा 95 लाख रुपए, हर दिन रजिस्टर में खर्च दर्ज
अमरावती/दि.9– प्रचार के दौरान कोई गडबडी न होने के लिए आयोग की उम्मीदवारों के चुनाव पर कडी नजर है. इस बार उम्मीदवारों को 10 हजार तक नकद खर्च करते आ सकता है. लेकिन उससे अधिक बिल रहने पर या तो धनादेश अथवा वह बिल ऑनलाईन अदा करना पडेगा. इस कारण खर्च पर मर्यादा आने की संभावना चुनाव विभाग को है.
आयोग ने चुनाव खर्च की मर्यादा 25 लाख से बढाकर 95 लाख रुपए तक की है और इसी मर्यादा में उम्मीदवारो को चुनाव खर्च करना पडेगा. राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलना पडेगा और चुनाव का खर्च उसी से करना पडेगा. नामांकन प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारो को एक 100 पन्नो का रजिस्टर दिया जाता है. इसमें खर्चनिहाय 50, 30 और 20 ऐसे पन्नो का विभाजन किया गया है और इसमें हर दिन खर्च लिखना पडता है.
* एक रुपए पेज के मुताबिक मिलेगी खर्च पुस्तक की प्रति
चुनाव निर्णय अधिकारी के पास प्रत्येक पृष्ठ पर एक रुपए के मुताबिक रकम देने के बाद उम्मीदवारो का चुनाव खर्च के बुक की प्रति किसी को भी मिल सकती है. संभवत: खर्च पुस्तक की जांच खर्च निरीक्षक से ही करने के निर्देश दिए गए है.
* तीन बार बुक की जांच
उम्मीदवार अथवा प्रतिनिधि को चुनाव खर्च प्रस्तुत करने की अनुमति है. उम्मीदवारों को बुक में 24 घंटे के भीतर खर्च दर्ज करना पडेगा. खर्च निरीक्षक द्वारा तीन बार इस बुक की जांच की जानेवाली है.
– डॉ. दिनेश खेडकर, सहायक नोडल अधिकारी.