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कडे प्रतिबंधों के तहत होंगे स्थानीय निकायों के चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

मुंबई/दि.18– जारी वर्ष 2022 के दौरान राज्य की कई स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के आम चुनाव व उप चुनाव होनेवाले है. इस बात के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए कडे प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत निर्वाचन प्रक्रिया चलाये जाने को लेकर एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें कहा गया है कि, राज्य की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का चुनाव उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म होने से पहले करवाना निर्वाचन आयोग के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और निर्भय, मुक्त, न्यायपूर्ण तथा पारदर्शक वातावरण में चुनाव करवाना आयोग की जिम्मेदारी है. चूंकि इस समय कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की शुरूआत हो चुकी है और आये दिन संक्रमितों की संख्या बढ रही है. इस बात के मद्देनजर चुनाव को कोविड प्रतिबंधात्मक दिशानिर्देशों एवं नियमों के तहत ही करवाया जायेगा.
इस संदर्भ में जारी की गई अधिसूचना में निर्वाचन आयोग द्वारा कहा गया है कि, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेनेवाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व व्यक्तियों सहित चुनाव लडनेवाले प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों और मतदाताओं के लिए कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करना बेहद अनिवार्य रहेगा. निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल हर एक व्यक्ति के लिए मास्क, सोशल डिस्टंसिंग व सैनिटाईजर का प्रयोग करना अनिवार्य रहेगा. साथ ही सभी व्यक्तियों द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के दोनों टीके लगवाने भी अनिवार्य रहेगे. दोनों टीके लगवा चुके अधिकारियों व कर्मचारियों को ही निर्वाचन संबंधी काम में नियुक्त किया जायेगा. साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयुवाले मतदाताओं के लिए भी मतदान से पहले वैक्सीन के दोनोें टीके लगाना अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा चुनाव प्रचार में सीमित लोगोें की उपस्थिति को अनुमति दी गई है. साथ ही विशाल जनसभाओं, नामांकन रैलियों व विजयी जुलुस के लिए अनुमति नहीं रहेगी.
निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन, मतदान व मतगणना की प्रक्रिया के दौरान पालन किये जानेवाले ऐहतियाती नियमों के संदर्भ में भी गाईडलाईन जारी की गई है और इन सभी नियमों का कडाई से पालन करने को लेकर निर्देश भी जारी किया गया है. इस हेतु प्रशासन के नाम निर्वाचन प्रक्रिया में नियुक्त किये जानेवाले अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की बात भी कही गई है. साथ ही किसी भी आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरत की तुलना में कुछ अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्ति हेतु तैयार रखने का निर्देश भी दिया गया है.
इस अधिसूचना में प्रशासन को नामांकन, मतदान व मतगणना जैसे अवसर पर संबंधित स्थानों पर अनावश्यक भीडभाड को टालने हेतु आवश्यक उपाय करने के बारे में भी निर्देशित किया गया है. साथ ही चुनाव लडने के इच्छुक प्रत्याशियों से भी आवाहन किया गया है कि, वे नामांकन के समय शक्ति प्रदर्शन के नाम पर कोई रैली न निकाले. साथ ही मतगणना पश्चात चुनाव जीत जाने पर किसी विजयी जुलुस का भी आयोजन न करे. निर्वाचन आयोग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि, यदि कहीं पर भी इन दिशानिर्देशों व नियमों का उल्लंघन होता पाया जाता है, तो संबंधितों के खिलाफ भादंवि की धारा 188 सहित महामारी प्रतिबंधात्मक अधिनियम व आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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