प्रशासनीक स्तर पर गिरनी लगी चुनावी धामधूम
चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट मेें अलग-अलग कक्ष स्थापित
* चुनावी आचार संहिता के पालन पर अमल करना हुआ शुरु
* प्रत्याशियों की घोषणा व नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव पकडेगा रफ्तार
अमरावती/दि.20 – विगत शनिवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभ चुनाव को लेकर घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता को देशभर में लागू कर दिया है. लेकिन अब तक शहर सहित जिले पर पूरी तरह से चुनावी रंग चढता दिखाई नहीं दे रहा. वहीं दूसरी ओर आगामी चुनाव के मद्देनजर विगत करीब 2-3 माह से अपनी तमाम तैयारियां करने में जुटे जिलाधीश कार्यालय में इस समय अच्छी खासी चुनावी धामधूम चल रही है. जहां पर पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण करवाने हेतु निर्वाचन विभाग सहित अन्य विभागों को कामों का आवंटन करते हुए हर काम के लिए अलग-अलग कक्ष साकार किये गये है.
उल्लेखनीय है कि, अमरावती संसदीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया 28 मार्च से शुरु होगी. जिसे ध्यान में रखते हुए अभी से ही निर्वाचन संबंधी कार्यालयों का कामकाज शुरु करते हुए नियोजन भवन परिसर में विविध कक्ष स्थापित किये गये है. जिसके तहत खर्च नियंत्रण पथक, नियंत्रण कक्ष, मुख्यालय कक्ष, वाहन व्यवस्था कक्ष, शिकायत निवारण कक्ष जैसे अलग-अलग कक्ष साकार किये गये है.
* आचार संहित का कराया जाएगा कडाई से पालन
– चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा पर रहेगी कडी नजर
उल्लेखनीय है कि, 16 मार्च को चुनावी आचार संहिता लागू होते ही इसका कडाई से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव कदम उठाये जा रहे है. जिसके तहत सबसे मुख्य तौर पर चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले खर्च पर पूरी नजर रखी जाएगी, ताकि अधिकतम खर्च की मर्यादा का उल्लंघन न हो सके. ऐसे में इस बार चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान केवल 10 वाहनों का उपयोग करने की अनुमति होगी. इसी तरह नामांकन दाखिल करते समय हर प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम 3 वाहन ला सकेगा और नामांकन दाखिल करते समय जिलाधीश कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे के भीतर केवल 5 लोगों के साथ ही प्रवेश कर सकेगा.
इसके साथ ही प्रत्याशियों द्वारा ईवीएम मशीन या मतपत्रिका की डमी कॉपी बनाए जाने की ओर भी निर्वाचन विभाग द्वारा बेहद पैनी नजर रखी जाएगी. क्योंकि निर्वाचन आयोग की ओर से इसे लेकर विशेष सूचनाएं जारी की गई है. जिसके मुताबिक कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग की तर्ज पर हूबहू कागज व आकार एवं रंग का प्रयोग कर डमी बैलेट पेपर या ईवीएम की हूबहू प्रतिकृति नहीं बना सकता. साथ ही ऐसे डमी कॉपी पर अपना व अपनी पार्टी के नाम व चुनावी चिन्ह का प्रयोग भी नहीं कर सकता.
* धरना प्रदर्शन व बैनरबाजी का दौर हुआ खत्म
तमाम सरकारी कार्यालयों के समक्ष धरना, मोर्चा, आंदोलन, सार्वजनिक स्थलों पर धरना, मोर्चा आदि पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. इसके अलावा धार्मिक स्थल, अस्पताल परिसर तथा इससे सटे क्षेत्रों में पार्टी का अस्थाई कार्यालय, सभामंडप लगाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. सार्वजनिक संपत्ति मसलन शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, मनपा, नप, नगरपंचायत, ग्राम पंचायत जैसी संपत्ति का उपयोग बैनरबाजी के लिए नहीं कर सकता है. इसके अलावा निजी संपत्ति पर बैनरबाजी के लिए इजाजत लेनी होगी. तय मियाद के भीतर उस बैनर, पोस्टर को हटाना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए है.