अमरावतीमहाराष्ट्र

रिक्त सरपंच और उपसरपंच पद के चुनाव 24 को

जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने अधिसूचना की जारी

अमरावती /दि. 13– अमरावती सहित चार तहसील के रिक्त सरपंच तथा उपसरपंच पदों के चुनाव मंगलवार 24 दिसंबर को लेने के आदेश जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने दिए. जिलाधीश ने चुनाव नियमों का हवाला देते हुए आदेश जारी किए है. आगामी 24 दिसंबर को चार सरपंच तथा चार उपसरपंच के चुनाव लेने की अधिसूचना जिलाधीश ने जारी की है. इस बाबत ग्रामविकास के उपसचिव, विभागीय आयुक्त और जिला परिषद की सीईओ को भी सूचित किया गया है.
सरपंच के लिए अन्य पिछडा वर्ग से नांदगांव खंडेश्वर के वेणी गणेशपुर में महिला आरक्षित, अंजनगांव सुर्जी के वरुड खुर्द में अन्य पिछडा वर्ग, चांदुर रेलवे तहसील के चिरोडी के लिए अन्य पिछडा वर्ग महिला, मालखेड के लिए सर्वसाधारण महिला, उपसरपंच पद के लिए अमरावती तहसील के कामुंजा ग्राम में सर्वसाधारण महिला के लिए दर्यापुर तहसील के भामोद में सर्वसाधारण महिला के लिए, चांदुर बाजार के शिरजगांव कसबा के लिए अन्य पिछडा वर्ग महिला के लिए तथा अंजनगांव सुर्जी के दहीगांव खुर्द के लिए अन्य पिछडा वर्ग महिला के लिए चुनाव की घोषणा की गई है. सभी जगह पर सरपंच के लिए 33 और उपसरपंच के लिए 34 उम्मीदवार नियुक्त करेंगे. नांदगांव खंडेश्वर तहसील के वेणी गणेशपुर के सरपंच ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण, जबकि चांदुर रेलवे के चिरोडी के सरपंच ने धारा 39 (1) के तहत विभागीय आयुक्त के आदेश पर इस वर्ष 15 अक्तूबर को पद छोडा था. उनके अलावा शेष तहसील के विविध ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच ने अपने पद से इस्तीफा दिया था. गौरतलब है कि, ग्राम पंचायत पद के चुनाव ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 की धारा 43 के तहत रिक्त पद की तिथि से 30 दिन के भीतर बैठक का आयोजन करने के बाद 6 माह की कालावधि में धारा 30 (अ-1) के तहत चुनाव लेकर पद भरना अनिवार्य बताया गया है.

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