कृषि मंडी के चुनाव : कल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
याचिका दायर होने से थमी थी चुनावी प्रक्रिया
अमरावती / दि. 2- जिले की २५७ ग्राम पंचायतों के सरपंच और सदस्यों के चुनाव में निर्वाचित हुए सदस्यों को कृषि उपज मंडी के चुनाव में मतदान का अधिकार देने हाईकोर्ट में याचिका दायर होने से चुनाव लंबित हो गए थे, जिस पर अब मंगलवार ३ जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. जिले की कुल १२ कृषि उपज मंडी में कई वर्षों से प्रशासक राज चल रहा है. चुनाव संबंध में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही जिले की १२ कृषि मंडी के चुनाव का भविष्य तय होगा. जिले में अमरावती और भातकुली तहसील मिलाकर अमरावती की मुख्य कृषि उपज मंडी है. इसके अलावा धारणी और चिखलदरा तहसील मिलाकर कृषि उपज मंडी है.इसी तरह अंजनगांव सुर्जी, दर्यापुर, चांदुर रेल्वे, धामणगांव रेलवे, मोर्शी, वरूड, नांदगांव खंडेश्वर, तिवसा इस तरह कुल १२ कृषि उपज मंडी में फिलहाल प्रशासक राज चल रहा है. नवंबर माह में सभी कृषि उपज मंडी के चुनाव की तैयारियां शुरु हुई.अंतिम मतदाता सूची घोषित हुई. जिस पर आपत्ति व सुझाव मंगाए गए थ. इसी बीच जिले में १८ दिसंबर को ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान और २० को मतगणना हुई. जिसके कारण जिला निबंधक कार्यालय ने सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव का काम २० दिसंबर तक स्थगित कर दिया था. इसी बीच कृषि मंडी चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति करने सरकार ने अनुमति भी दी. किंतु ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों को कृषि मंडी में मतदान का अधिकार देने और किसानों को चुनाव लडने की अनुमति देने की मांग को लेकर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर हुई. इसलिए जिले की सभी कृषि मंडी के चुनाव नहीं हुए. इस चुनाव संबंध में मंगलवार ३ जनवरी को सुनवाई होगी, जिसके बाद चुनाव का भाग्य तय होगा.
याचिका के कारण थमी थी प्रक्रिया
१८ दिसंबर को ग्राम पंचायतों के चुनाव होने के बाद कृषि मंडी चुनाव के लिए अधिकारी नियुक्ति के आदेश मिले थे, लेकिन ग्रापं निवनिर्वाचित सदस्यों को मतदान का अधिकार देने संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर होने से सभी चुनावी प्रक्रिया थम गई थी. यदि ऐसा हुआ न होता तो अब तक चुनाव की तारीख घोषित की जाती थी.
महेंद्र चव्हाण, प्रशासक,
कृषि उपज मंडी, अमरावती.