कोचिंग क्लासेस के बिजली-पानी कनेक्शन कांटेगी मनपा
101 कोचिंग क्लासेस को 7 दिनों का अल्टीमेटम
अमरावती/दि.20- अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में चलाये जा रहे 101 से अधिक कोचिंग क्लासेस को 7 दिनों के भीतर अग्नीसुरक्षा के इंतजामात करने के निर्देश महानगरपालिका द्बारा जारी किये गये है. 7 दिनों के भीतर नियमानुसार अग्नीसुरक्षा के प्रबंध नहीं करने वाले कोचिंग क्लासेस पर बिजली-पानी के कनेक्शन कांटने की कार्रवाई की जाएगी. ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने बुधवार को दी.
नियमानुसार सभी कोचिंग क्लासेस को अग्नी सुरक्षा की दृष्टी से प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाय करना अनिवार्य है. जिसके तहत कोचिंग क्लासेस में प्राथमिक अग्नीशमन यंत्रणा, होजरील यंत्रणा, हाईड्रन्ट, राईजर, भूमिगत पानी की टंकी, भूमिगत पानी की टंकी पर फायर पंप, छत पर पानी की टंकी व फायर पंप, स्वयं चलित तुषार यंत्रणा, हस्तचलित इलेक्ट्रीक भय सुचना यंत्रणा, फायर एक्झिट, फायर बकेट आदि का प्रबंध करने के निर्देश दिये गये है. संबंधित नोटीस भी सभी कोचिंग क्लास संचालकों को जारी किये गये है. इसके लिए 7 दिनों का समय दिया गया है.
* यह कार्यालय भी अग्नी सुरक्षा की जद में
महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाय योजना अधिनियम के तहत शहर के बडे प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, फिल्म थिएटर, नाट्यगृह, अस्पताल, व्यापारी संकुल, मॉल, बडे होटल, स्कूले, मंगल कार्यालय, औद्योगिक इमारत, पेट्रोल पंप आदि को अग्निसुरक्षा के प्रबंध करना अनिवार्य है. संबंधित प्रतिष्ठानों में यदि अग्निसुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया जाएगा, तो संबंधितों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की तैयारी मनपा प्रशासन ने कर ली है.