अमरावती

बिजली बिल का चेक बाउन्स, तो होगा 885 रूपयों का दंड

चार माह में 600 से अधिक चेक हुए है बाउन्स

अमरावती/दि.12 – अक्सर लोगबाग अपना बिजली बिल अदा करने के लिए धनादेश के जरिये भुगतान करते है और कई बार धनादेश देने के बाद बैंक खाते में आवश्यक रकम नहीं रहने पर धनादेश अनादरित यानी बाउन्स हो जाता है. जिसके लिए अब महावितरण द्वारा संबंधित ग्राहक पर 885 रूपयों का दंड लगाया जायेगा. जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन काल के दौरान सभी तरह का कामकाज पूरी तरह से ठप्प रहा और लोगों के बकाया बिजली बिल काफी अधिक बढ गये. ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही महावितरण द्वारा वसूली अभियान को तेज किया गया है. जिसके तहत लंबे समय से बिजली बिल बकाया रहनेवाले विद्युत ग्राहकों के कनेक्शन भी काटे जा रहे है. ऐसे में कई बार लोगबाग बिजली काटे जाने की कार्रवाई से बचने हेतु महावितरण कर्मियों के वसूली पथक को चेक थमा देते है. जिसके पीछे मंशा यह होती है कि, उन्हें दो-चार दिन का समय मिल जायेगा और वे कहीं से पैसों का इंतजाम कर लेंगे. लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, तो वह चेक बाउंस हो जाता है. जानकारी के मुताबिक विगत चार माह के दौरान महावितरण को प्राप्त करीब 600 चेक बाउंस हो चुके है. ऐसे में अब महावितरण ने चेक अनादरण पर लगाये जानेवाले दंड की राशि को बढाने का निर्णय लिया है और अब कोई भी चेक अनादरीत होने पर महावितरण द्वारा इसके लिए संबंधित ग्राहक पर 885 रूपयों का दंड लगाया जायेगा. ऐसे में अब महावितरण के नाम चेक जारी करते समय सभी लोगों को काफी सावधान रहना होगा.
महावितरण अधिकारियों के मुताबिक जुलाई माह में भी 115 चेक बाउंस हुए है. वहीं अप्रैल से जुलाई माह के दौरान कुल 604 चेक बाउंस हुए.

बिल से अधिक हो सकती है दंड की राशि

यदि नागरिकों का बिल 200 से 300 रूपयों का है और उन्होंने बिल अदा करने के लिए धनादेश दिया है, तो धनादेश अनादरीत होने की सूरत में उन्हें 885 रूपये का दंड अदा करना होगा. साथ ही बिल की राशि का भुगतान भी करना होगा. यानी बिल से कहीं अधिक रकम चेक बाउन्स की सूरत में अदा करनी पड सकती है.
– चेक देने के बाद बैंक खाते में पैसे नहीं रहने, हस्ताक्षर गलत रहने अथवा अन्य किसी वजह के चलते यदि चेक बाउंस होता है, तो बैंक द्वारा अलग से अधिभार लगाया जाता है. जिसकी वजह से महावितरण को भी नुकसान सहन करना पडता है. ऐसे में अब महावितरण ने यह नुकसान चेक जारी करनेवाले व्यक्ति से वसूलने का निर्णय लिया है.

जिले में ग्राहक

औद्योगिक – 39,505
कृषि – 1,35,000
घरेलू – 5,51,809

बकाया रकम (लाख रूपये)
औद्योगिक – 4,799
घरेलू – 16,651
कृषि – 21,787

ऑनलाईन पेमेंट करनेवाले – 34.97
काउंटर पर नकद भुगतान करनेवाले – 65.09
चेक से बिल अदा करनेवाले – 0.74

  • महाराष्ट्र विद्युत आयोग के नियमानुसार ग्राहकों का चेक बाउंस होने पर उन पर 885 रूपयों का दंड लगाया जाता है. ऐसे में चेक जारी करने पर ग्राहकों ने अपने बैंक खाते में समूचित रकम रखनी चाहिए.
    – प्रदीप अंधारे
    अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महावितरण

Related Articles

Back to top button