अमरावतीमहाराष्ट्र

विदर्भ- मराठवाडा के उद्योगों की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ

31 मार्च 2029 तक के लिए बिजली बिल में 7.5 प्रतिशत की राहत बंद हो गई थी योजना

* सरकार ने आखिरकार लिया निर्णय
नागपुर/दि22-राज्य सरकार के करीब साढे तीन महीने बाद ही सही विदर्भ एवं मराठवाडा के उद्योगो को दी गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की माफी को कायम रखने का फैसला किया है. अब दोनों इलाकों के नए एवं पुराने उद्योगों के बिजली बिलों में 7.5 फीसदी की इलेेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी.

विदर्भ एवं मराठावाडा के आद्योगिक पिछडापन के देखते हुए राज्य सरकार ने दोनों इलाकों के के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी देने के साथ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ कर दी थी. दोनों योजनाओं की मियाद 31 मार्च 24 को समाप्त हो गई. सरकार ने सब्सिडी देने का फैसला तो कर लिया. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को लेकर असमंजस था. इस बीच विदर्भ एवं मराठवाडा के औद्योगिक संगठन ड्यूटी माफी की मांग कर रहे थे.

आखिर राज्य सरकार के उद्योग, कामगार, उर्जा एवं खनिकर्म विभाग ने इस संदर्भ में जी. आर. जारी कर दिया. इसमें कहा गया कि 28 मई 2019 के सरकारी फैसले के तहत 31 मार्च 24 तक विदर्भ एवं मराठवाडा के उद्योगों की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ कर दी गई थी. अब यह माफी 31 मार्च 2029 तक जारी रहेगी. इस संदर्भ मेें जल्द उर्जा विभाग अधिसूचना जारी करेगा.

* तीन महिनों का क्या?
अप्रैल मई और जून के बिल में उद्योगो को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के साथ बिजली का बिल मिला है. हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि माफी 1 अप्रैल 24 से ही लागू होगी. अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उद्योगों को यह पैसै वापस कैसे मिलेंगे. इसके लिए उद्योगों को यह पैसे वापस कैसे मिलेंगे. इसके लिए उद्योगों को उर्जा विभाग की अधिसूचना का इंतजार करना होगा.

* क्या है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ?
इलेकिट्रसिटी ड्यूटी बिजली बिल के मार्फत वसूली जाती है. जहां उर्जा शुल्क, वहन शुल्क, इंधन समायोजन शुल्क आदि महावितरण के खाते में जाते हैं. वहीं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी राज्य सरकार को मिलती है. इस निधि से ढांचागत विकास करने का दावा किया जाता है. उद्योगों से 7.5 फीसदी का शुल्क लिया जाता है.

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