अमरावती

पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लिए आचारसंहिता लागू

उद्घाटन, भूमिपूजन और सभा पर निर्बंध

अमरावती / दि. 2- स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आचारसंहिता लागू होने से अब २ फरवरी तक उद्घाटन, भूमिपूजन और जायजा सभा के आयोजन पर निर्बंध लगाए है. इसके अलावा सरकारी वाहन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे. शैक्षणिक संस्था का उद्घाटन भी नहीं कर पाएंगे. अमरावती विभाग पदवीधर निर्वाचनक्षेत्र चुनाव के लिए भारत चुनाव आयोग ने २९ दिसंबर की घोषणा करने के बाद विभाग केे पांचों जिले में आचारसंहिता लागू हुई है. २ फरवरी को मतगणना समाप्त होने तक आचारसंहिता लागू रहेगी. इस दौरान कोरोना संदर्भ में मार्गदर्शक तत्व पर अमल संबंधितों को करना होगा. इस संबंध में आयोग ने गाइडलाइन जारी की है. जिसका पालन उम्मीदवारों और राजनीतिक दल को करना हागा. इस चुनाव के लिए संभागीय आयुक्त चुनाव निर्णय अधिकारी तथा संबंधित जिलाधिकारी सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी है. चुनाव की पृष्ठभूमि पर जिलास्तर पर अनेक कक्ष का गठन किया जाएगा. ५ जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन का कामकाज बढेगा. सबसे ज्यादा मतदाता, मतदान केंद्र अमरावती जिले में है.

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