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सुकली कंपोस्ट डिपो से हुए नुकसान का तीन दिन में हो मूल्यांकन

हरीत लवाद ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को दिया निर्देश

* अगली सुनवाई होगी 14 सितंबर को
अमरावती/दि.8- मनपा क्षेत्र अंतर्गत स्थित सुकली कंपोस्ट डिपो की वजह से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई करने हेतु दंड राशि का मूल्यांकन अगले तीन दिनों में किया जाये, जिसके तहत 1 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक हुए पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई का मूल्यांकन किया जाये, इस आशय का निर्देश आज पुणे में राष्ट्रीय हरीत लवाद के समक्ष हुई सुनवाई में लवाद द्वारा महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण को जारी किया गया.
बता दें कि, अमरावती महानगर पालिका प्रशासन द्वारा अब तक घनकचरा प्रकल्प शुरू नहीं किये जाने को लेकर इसके खिलाफ गणेश दादाराव अनासाने नामक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा राष्ट्रीय हरीत लवाद के समक्ष शिकायत की थी. जहां पर अब तक कई बार हुई सुनवाईयों के दौरान महानगर पालिका पर घनकचरा व बायोमायनिंग प्रकल्प के काम में कोताही करने को लेकर पहले 1 करोड और फिर 50 लाख ऐसे कुल डेढ करोड रूपयों का दंड लगाया गया. जिसे मनपा द्वारा अदा भी किया गया. यह जानकारी देने के साथ ही मनपा द्वारा आज हुई सुनवाई के दौरान दंड की राशि भरे जाने से संबंधित रसीदें लवाद के समक्ष पेश की गई. इस समय याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि, बार-बार दिशा-निर्देश देने के बावजूद अमरावती मनपा प्रशासन द्वारा अब भी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प शुरू करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये है. बल्कि इस संदर्भ में अमरावती मनपा द्वारा लवाद को गलत जानकारी देते हुए गुमराह भी किया जा रहा है. अत: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों एवं हरीत लवाद के मानकों के तहत अमरावती मनपा से पर्यावरणीय नुकसान के लिए समूचित दंड की राशि वसूल की जाये. ऐसे में आज हुई सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय हरीत लवाद ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को निर्देश दिया कि, 1 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक सुकली कंपोस्ट डिपो की वजह से हुए नुकसान की भरपाई हेतु दंड की समूचित राशि का निर्धारण किया जाये.

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