अमरावती/दि.1– शासकीय सेवा में रहते सन 2006 के बाद तीसरी संतान को जन्म देने पर नौकरी धोखे में आती है. इस संदर्भ में जिलाधिकारी कार्यालय, जिला परिषद व कृषि विभाग में अब तक शिकायत प्राप्त नहीं होने की जानकारी विभाग प्रमुख ने दी. लेकिन राजनीति में अनेक पदाधिकारियों को तीसरी संतान होने के कारण पद खोना पड़ा, ऐसे उदाहरण है.
राज्य शासन ने छोटा परिवार नियम 2005 यह कानून 28 मार्च 2005 को लागू किया है. जिसके अनुसार 2006 के पश्चात दो से अधिक संतान आने पर उन कर्मचारियों को सेवा से कम करने का निर्णय लिया गया है. इसके अनुसार कर्मचारियों को सेवा में उपस्थित करते समय ही प्रतिज्ञा पत्र लिया जाता है. लेकिन इस प्रतिज्ञा पत्र का पालन नहीं करने पर कानून के अनुसार इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है.
निवासी उपजिलाधिकारी आशिष बिजवल, जिला परिषद के उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी तुकाराम टेकाडे व जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अनिल खर्चान से इस विभाग में इस संदर्भ में शिकायत दाखल नहीं होने की जानकारी दी.
* शिकायत कैसे व कहां करना?
शासकीय कर्मचारियों को सन 2006 पश्चात तीसरी संतान होने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभाग प्रमुख से शिकायत की जा सकती है. इसके बाद भी कार्रवाई न होने पर जिलाधिकारी के पास शिकायत दाखल की जा सकती है.