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अमरावती में भी रेडी रेकनर रेट जैसे थे

घर खरीदनेवालों को सहूलियत

* सतत दूसरे वर्ष बढोत्तरी नहीं
* आचार संहिता से पहले ही कर लिया था फैसला
अमरावती/दि.1- राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी बिजनेस को प्रोत्साहन देने के अंदाज में सतत दूसरे वर्ष रेडी रेकनर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इससे घर खरीदनेवालों को राहत मिली है. निर्माण क्षेत्र को निश्चित ही बढावा मिलेगा. अमरावती मंडल से बातचीत में उपनिबंधक राठोड ने अमरावती जिले के किसी भी क्षेत्र की रेडी रेकनर दरों में कोई परिवर्तन नहीं होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पहले के समान मनपा क्षेत्र मेें 7 पालिका क्षेत्र में 6 और देहात में 5 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क भी कायम हैं.
* आयोग की अनुमति की आवश्यकता नहीं
अधिकारियों ने बताया कि रेडी रेकनर रेट और मुद्रांक शुल्क कायम रखने का निर्णय आचार संहिता अर्थात 16 मार्च से पहले ही कर लिया गया. एक समाचार एजेंसी ने पंजीयक महानिरीक्षक हीरालाल सोनवणे से बातचीत के आधार पर कहा कि फैसला पहले ही होने से चुनाव आयोग की अनुमति का विषय नहीं रहा.
* 2024-25 के लिए वहीं दरें
गत दो वर्षो से रेडी रेकनर के रेट में बदलाव नहीं हुआ है. 2024-25 के लिए भी पिछले वर्ष जैसी दरें रहेगी, यह निर्णय होेने से घर खरीदीदारों को सहूलियत होने जा रही है. 1 अप्रैल से नई दरें लागू होती है. वह फिलहाल अपरिवर्तित हैं.
* रोजगार को प्रोत्साहन
घर खरीदी करते समय होम लोन, स्टैम्प ड्यूटी, फर्निचर अनेक खर्च होते हैं. होम लोन के रेट बढने से ग्राहकों का घर खरीदी का सपना महंगा हो रहा है. ऐसे में सरकार ने रेडी रेकनर रेट स्थिर रखकर घर खरीदनेवालों को राहत दी है. इससे अर्थव्यवस्था को गति देने और लाखों रोजगार सृजन का भी लक्ष्य हैं. निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलनेवाला है.
* अचल संपत्ति क्षेत्र को लाभ
कोरोना महामारी के बाद गृह खरीदी बढी है. अमरावती ही नहीं राज्य के नागपुर, पुणे, मुंबई जैसे शहरों में बडे प्रोजेक्ट साकार हो रहे हैं. अमरावती की चारों दिशा में गृहनिर्माण प्रकल्पों का बांधकाम शुरू हैं. राज्य सरकार के निर्णय से रियल स्टेट अर्थात अचल संपत्ति क्षेत्र को बढावा मिलने जा रहा है. लाभ होेनेवाला है.
* संपत्ति का होता रेट तय
रेडी रेकनर चल अचल संपत्ति खरीदी करने उपयुक्त रहती है. इसमें जिला, तहसील और गांव के अनुसार स्वतंत्र रेट तय किए जाते हैं. रेडी रेकनर के अनुसार मालमत्ता का मार्केट रेट तय होता है. जिला निबंधक और उप निबंधक, राजस्व प्राधिकारी, पंजीयन महानिरीक्षक की मान्यता के बाद रेडी रेकनर के रेट प्रतिवर्ष तय होते हैं. इसका उपयोग आम आदमी से लेकर भवन निर्माता, डेवलपर्स,ऋण देनेवाली बैंक, वकील और ब्रोकर करते हैं.

* मुद्रांक शुल्क और अधिभार
क्षेत्र          मुद्रांक शुल्क  अधिभार  कुल
मनपा           5%          1%        7%
नगर परिषद  5%          0%         6%
ग्रामीण         4%          0%         5%

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